पेपर लीक रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू, अधिसूचना जारी

0

 

केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए शुक्रवार को सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू कर दिया है। यह कानून इसी साल फरवरी में पारित हुआ था. सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी है. आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 के नाम से इस पेपर लीक विरोधी कानून को मंजूरी दी थी.

इस कानून को लाने के पीछे केंद्र सरकार का मकसद यह है कि जितनी भी बड़ी सार्वजनिक परीक्षाएं हो रही हैं उनमें और अधिक पारदर्शिता आए. साथ ही परीक्षार्थी को आश्वस्त किया जाए कि कोई गलती नहीं होगी।

दरअसल इन दिनों देश में NET और NEET पेपर लीक को लेकर हंगामा मचा हुआ है. ऐसे में सरकार ने इस कानून को लागू कर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है. हालांकि यह कानून सरकार ने फरवरी में पारित कर दिया था. उस दौरान भी पेपर लीक के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप-डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी), गुजरात में जूनियर क्लर्क भर्ती और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शामिल हैं।

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.