मध्य प्रदेश

Shahdol news, अनुसूचित जनजाति के बेरोजगारों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए ये हैं सरकार की योजनाएं।

Shahdol news, अनुसूचित जनजाति के बेरोजगारों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए ये हैं सरकार की योजनाएं।

 

शहडोल । शाखा प्रबंधक मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम शहडोल ने जानकारी दी है कि आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगारी को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए स्वरोजगार योजनायें भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना एवं टंट्‌या मामा आर्थिक कस्याण योजना संचालित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदक कक्षा 8 वी पास हो. अनुसुचित जनजाति वर्ग का हो एवं आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो। योजना के तहत् रू0 1 लाख हो रू0 50 लाख तक उद्योग इकाई के लिए तथा सेवा एवं खुदरा व्यवसाय की परियोजना हेतु रू0 1 लाख से 25 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से दिया जावेगा।

परियोजना लागत पर म०प्र० शासन द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं नियमानुसार CGTMSE गारंटी फीस दी जावेगी।
इसी प्रकार टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत 18 से 55 वर्ष तक की आयु के अनुसूचित जाति वर्ष के बेरोजगारों को रू0 10 हजार से रू0 1 लाख तक का उद्योग, सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के लिए ऋण बैंक के माधाम से दिया जावेगा। योजना के तहत् आवेदक को परियोजना लागत पर 7 प्रतिद्वात ब्याज अनुदान दिया जावेगा।

इन दोनों योजनाओं के तहत् ऋण आवेदन पत्र पोर्टल samast.mponline.gov.in पर स्वीकार किये जावेंगे तथा योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, शहडोल के कार्यालय ने सम्पर्क किया जा सकता है अथवा मोबाइल नम्बर 9424955173 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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