45 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगी मुफ्त बिजली, जानें इस योजना से कैसे मिलेगा फायदा

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महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में ‘मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना 2024’ शुरू की है, जो राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। योजना के तहत, राज्य के सभी किसान जो 7.5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों का उपयोग करते हैं, उन्हें अप्रैल 2024 से मुफ्त बिजली मिलेगी। यह योजना मार्च 2029 तक लागू रहेगी, जिससे महाराष्ट्र के किसानों को बड़ा लाभ होगा।

 

इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य में वर्षा के पैटर्न में बदलाव के कारण किसानों को सिंचाई में कोई समस्या न हो। ‘मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना 2024’ के तहत योजना में किसी भी बदलाव और उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए तीन साल बाद एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इस योजना के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार ने पर्याप्त बजट भी आवंटित किया है। किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 6985 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है और बिजली दरों में रियायत के लिए 7775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है। इस प्रकार, राज्य में किसानों को बिजली टैरिफ रियायतों में कुल 14,760 करोड़ रुपये मिलेंगे।

 

किसानों की नाराजगी कम करने की कोशिश

माना जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य के किसानों की नाराजगी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ देखने को मिली थी. इस असंतोष को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना 2024’ शुरू की है। योजना से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए आप महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस योजना का लाभ राज्य के 44 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा. योजना का लाभ उठाने के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।

 

45 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा फायदा

यह योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राज्य में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में सरकार हर कीमत पर किसानों की शिकायतें दूर करना चाहती है, क्योंकि प्याज के मुद्दे को लेकर किसानों में पहले से ही सरकार के प्रति नाराजगी है. महाराष्ट्र सरकार के आदेश के अनुसार, राज्य में 47.41 लाख कृषि पंप उपभोक्ता हैं। कुल बिजली उपभोक्ताओं में से 96 प्रतिशत उपभोक्ता कृषि पंपों का उपयोग करते हैं। महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोग के निर्देशानुसार, राज्य भर में किसानों को कृषि पंप चलाने के लिए रात में 10 घंटे या दिन में 8 घंटे बिजली प्रदान की जाती है।

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