Jabalpur news: सीएमएचओ पर कार्रवाई नहीं होने पर दायर कर सकते हैं केस

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Jabalpur news: सीएमएचओ पर कार्रवाई नहीं होने पर दायर कर सकते हैं केस

जबलपुर न्यूज. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश विशाल धगट की एकलपीठ ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि यदि जबलपुर के प्रभारी सीएमएचओ और क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डा. संजय मिश्रा के खिलाफ लोकायुक्त में की गई शिकायत पर तीन माह में विधिसमत कार्रवाई नहीं की गई तो याचिकाकर्ता फिर से हाईकोर्ट आने स्वतंत्र होगा।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता कुछ समय इंतजार करने के स्थान पर अपेक्षाकृत शीघ्रता से हाईकोर्ट चला आया। याचिकाकर्ता जबलपुर के विसिल ब्लोअर एक्टिविस्ट नरेंद्र कुमार राकेशिया ने याचिका के जरिए आरोप लगाया था कि मुय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर डा. संजय मिश्रा की स्वास्थ्य विभाग में प्रथम नियुक्ति अवैध है। ऐसे में उनकी विभागीय पदोन्नति भी अवैध हो जाती है। इसके साथ मुय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर तथा क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर संभाग, इन दो प्रशासनिक पद पर पदस्थ होने के कारण डॉ मिश्रा के द्वारा पैथोलॉजी लैब की प्राइवेट प्रेक्टिस भी गैरकानूनी है।

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