सिंगरौली

SINGRAULI NEWS : कोई भी बंदी ऐसा न हो जो न्यायालय में अधिवक्ता विहीन हो: सुधीर

कोई भी बंदी ऐसा न हो जो न्यायालय में अधिवक्ता विहीन हो: सुधीर

संविधान दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

सिंगरौली : संविधान दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय बैढ़न एवं जिला जेल बैढ़न में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर संविधान की प्रस्तावना का हुआ वाचन।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएन चंद के निर्देशानुसार एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुधीर सिंह राठौड़ के मार्गदर्शन में 26 नवम्बर को संविधान दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर बैढ़न में संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराया गया एवं संविधान में निहित उद्देश्यों एवं आदर्शों के विषय में उपस्थित जनों को जानकारी प्रदान की गई।

जिला न्यायाधीश एवं सचिव सुधीर सिंह राठौड़ ने संविधान स्थापना का वाचन कराते हुए सभी से संविधान में निहित आदर्शों एवं मूल्यों का पालन करने एवं सभी को विकास के समान अवसर प्राप्त हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय पीके सेन जिला न्यायाधीश वारीन्द्र कुमार तिवारी, आत्माराम टॉक, विवेक कुमार पाठक, राकेश कुमार कुशवाह, मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट महेन्द्र पाल सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रट नीरज पवैया, कृष्णा अग्रवाल, प्रिंशु मिश्रा, राजश्री भार्गव, सिमरन गुप्ता, हर्ष वर्धन राठौर, पुष्पेन्द्र भार्गव, जिला विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन, जिला अधिवक्ता संक्ष अध्यक्ष वृजेन्द्र पांडेय सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण एवं न्यायालय के अधिकारीगण व कर्मचारीगण मौजूद रहे।
इसी क्रम में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जेल में निरुद्ध बंदियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुधीर सिंह राठौड़ उपस्थित रहे। सचिव सुधीर सिंह राठौड़ द्वारा निरुद्ध बंदियों के प्रकरणों की जॉच करते हुए उन्हें आवश्यक विधिक सलाह प्रदान की साथ ही लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्तागण को यह निर्देश दिये गये कि वे प्रत्येक बंदी से बातचीत कर यह सुनिश्चित करें की कोई भी बंदी ऐसा न हो जो न्यायालय में अधिवक्ता विहीन हो।

शिविर में उपस्थित जिला विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन द्वारा निरुद्ध बंदियों को संविधान में बंदियों के लिए उल्लेखित विभिन्न अधिकारों की जानकारी प्रदान करते हुए उन्हें नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही ऐसे बंदी जिनके पास न्यायालय में स्वयं के प्रकरण को प्रस्तुत करने में अधिवक्ता नहीं थे। उनके लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा विधिक सहायता भरवाया जाकर विधिक सहायता प्रदान करवाई गई। शिविर के दौरान प्रभारी जेल अधीक्षक एलके त्रिपाठी, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल संतोष कुमार पाठक, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल रेनूपुरी एसिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल वंदना सिंह, योगेश कुमार शाह, असीम अख्तर सहित जेल के अधिकारी एवं कर्मचारीगण अन्य समेत मौजूद रहे।

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