Rewa MP: सवालों के घेरे में मनगवां तहसील में 27 जनवरी को होने वाला प्रतीक्षालय भूमि पूजन कार्यक्रम।

Rewa MP: सवालों के घेरे में मनगवां तहसील में 27 जनवरी को होने वाला प्रतीक्षालय भूमि पूजन कार्यक्रम।
रीवा जिले के मनगवां तहसील में प्रतीक्षालय का निर्माण होने जा रहा है जिसका भूमि पूजन कार्यक्रम 27 जनवरी को देवतालाब विधायक गिरीश गौतम की मुख्य आतिथ्य एवं क्षेत्रीय विधायक इंजी नरेंद्र प्रजापति की अध्यक्षता में संपन्न होना है कार्यक्रम को लेकर सभी प्रकार की तैयारी स्थानीय स्तर पर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ इस भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं कहा जाता है कि मलकपुर तालाब स्थित तहसील परिसर की आराजी में निर्माण से संबंधित सभी कार्यों को उच्च न्यायालय जबलपुर से स्थगन आदेश प्राप्त है ऐसे में मलकपुर तालाब की आराजी जिसमें तहसील सहित अन्य शासकीय कार्यालय संचालित हैं वहां निर्माण कार्य होना अवैधानिक माना जाएगा हालांकि इस संबंध में स्थानीय पत्रकार महेंद्र तिवारी द्वारा बताया गया कि एसडीएम मनगवां द्वारा यह कहा गया है कि प्रतीक्षालय तहसील परिसर में बन रहा है इस जमीन का स्थगन नहीं है लेकिन दूसरी तरफ देखें तो लगभग सवा सौ एकड़ मलकपुर तालाब की आराजी में ही तहसील कार्यालय संचालित है अब ऐसे में सवाल यह भी उठना है कि स्थानीय राजस्व विभाग के अधिकारी अगर सही कह रहे है तो फिर तहसील की जमीन पर मलकपुर तालाब बना हुआ है ऐसा माना जाएगा या फिर कोई स्थगन आदेश है ही नहीं जिसकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया में हो रही है।
इस पूरे मामले को लेकर गांधी विचार मंच के संयोजक समाजसेवी रामेश्वर गुप्ता कहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश का पालन न करने पर फटकार लगाई थी जो चर्चा का विषय बना हुआ है इसके बाद अब जब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मलकपुर तालाब में कोई भी निर्माण कार्य न करने का स्थगन आदेश दिया गया है इसके बाद भी आगामी 27 जनवरी को तहसील में प्रतीक्षालय का भूमि पूजन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो की विधि के अच्छे जानकार हैं उनके मुख्य अतिथि और मनगवां विधानसभा विधायक इंजी नरेन्द्र प्रजापति जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके विधायक बने हैं दोनों लोग पूरे मामले से अनभिज्ञ कैसे हैं य फिर जानबूझकर ऐसा करने जा रहे हैं जो चर्चा का विषय बना हुआ है और अधिकारियों में धर्म संकट खड़ा हो गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भूमि पूजन कराया जाए कि नहीं।
गांधी विशाल मंच के संयोजक रामेश्वर गुप्ता का कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि तालाब का बटवारा नहीं हो सकता है तो फिर मलकपुर तालाब को लगातार छोटा क्यों किया जा रहा है इस पर विचार होना चाहिए और शासन प्रशासन को ऐसे मामलों में विधि अनुसार कार्य करना चाहिए।