रीवा

Rewa MP: दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोपी रीवा अपर सत्र न्यायालय से हुआ दोषमुक्त।

Rewa MP: दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोपी रीवा अपर सत्र न्यायालय से हुआ दोषमुक्त।

रीवा: दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोपी अपर सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा दोषमुक्त किया गया है अभियोजन कहानी के अनुसार वर्ष 2017 में बाबूपुर निवासी नवविवाहिता पूजा त्रिपाठी को उसके पति अमित त्रिपाठी द्वारा विवाह के पश्चात् लगातार दहेज कीं माँग को लेकर मानसिक और शारिरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था जिसके कारण नव वर्ष पूजा त्रिपाठी द्वारा अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी पुलिस ने आरोपी पति अमित त्रिपाठी की ख़िलाफ़ थाना चोरहटा में अपराध धारा 304 B, 498 A, 302 आईपीसी और 3 और 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ़्तार कर न्यायालय में पेश किया था।

इस अपराध का विचारण अपर सत्र न्यायालय रीवा तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश रीवा श्री रमेश रंजन चौबे द्वारा किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अमित त्रिपाठी को दोषमुक्त घोषित किया गया आरोपी की ओर से अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार ( शेरा सिंह ) ने पैरवी की थी।

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