Rewa news:गांजा तस्कर को 12 साल का कारावास!

Rewa news:गांजा तस्कर को 12 साल का कारावास!
रीवा . गांजा तस्कर को न्यायालय ने 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
नागपुर से कंटेनर में गांजा की खेप रीवा लाई जा रही थी। रायपुर कर्चु पुलिस ने 24 अप्रेल 2019 को खेप पकडी थी। ट्रक चालक रवि सिंह उर्फ कुलदीप निवासी वालगढ़ देवास व दो अन्य व्यक्ति सवार थे, पुलिस ने तलाशी ली तो उसमें 876 किलो गांजा बरामद हुआ था जिसकी अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपए थी। पुलिस ने फालोगाड़ी को भी पकड़ लिया। सभी आरोपियों को गिरतार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट केशव सिंह के न्यायालय में मामले की सुनवाई। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय ने की। न्यायालय ने दलीलों को सुना और आरोपी रवि सिंह को अपराध सिद्ध पाते हुए 12 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख के अर्थदण्ड से दंडित किया। फरार मुय आरोपी लालमणि जायसवाल पिता दद्दी जायसवाल निवासी हर्दी थाना गुढ़ हाल मुकाम समान के खिलाफ न्यायालय ने स्थायी वारंट जारी किया है।