रीवा कलेक्टर ने 7 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 7 अपराधियों को जिला बदर के आदेश जारी…
रीवा कलेक्टर ने 7 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 7 अपराधियों को जिला बदर के आदेश जारी…
विराट वसुंधरा समाचार रीवा
🛑 रीवा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने 7 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं, विधानसभा चुनाव के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह कार्यवाही की गई है, कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ख के तहत एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिए हैं, इन 7 आदतन अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने, मारपीट, गुण्डागर्दी, गाली गलौज, अवैध शस्त्रों के उपयोग, लोगों को डराने-धमकाने तथा अन्य आपराधिक कृत्यों के कारण यह कार्यवाही की गई है, इन अपराधियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में धारा 294, धारा 323, धारा 506, धारा 341, धारा 323, धारा 34, 110 जाप्ता फौजदारी तथा अन्य धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, बार-बार समझाइश के बावजूद इन अपराधियों के आचरण में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है, इनके कृत्यों से जनमानस में आतंक एवं भय व्याप्त है, इनका स्वच्छंद रहना आमजनता के लिए हितकर नहीं है जिसके कारण कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है, इन सभी आदतन अपराधियों को जिले की राजस्व सीमाओं सहित मऊगंज, सिंगरौली, सीधी तथा सतना जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं, सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही ये रीवा जिले की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे,
आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी,
जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने…
चंदन उर्फ योगेश सिंह/ पिता सरदार उर्फ योगेंद्र सिंह आयु 26 वर्ष निवासी ग्राम तिलखन,
दीपू सिंह उर्फ शशिधर सिंह /पिता अर्जुन सिंह आयु 33 वर्ष निवासी पडरहा तथा राकेश सिंह उर्फ प्रदुम्न सिंह /पिता जयमंगल सिंह आयु 40 वर्ष निवासी पतेरिया टोला बांसा को जिला बदर के आदेश दिए हैं,
कलेक्टर ने विपेंद्र उर्फ संजू /पिता रामानुज सिंह आयु 48 वर्ष निवासी ग्राम लौरी नंबर एक, राम सिंह /पिता दिवाकर उर्फ डब्ल्यू सिंह आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम गढ़, दीपक साकेत उर्फ मंजू/ पिता रामखेलावन साकेत आयु 24 वर्ष निवासी ग्राम नौवस्ता तथा सागर तिवारी उर्फ तरूण /पिता प्रदीप तिवारी आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम बैजनाथ को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिए हैं, कलेक्टर ने दयाशंकर तिवारी उर्फ शनि /पिता राघवेन्द्र प्रसाद तिवारी आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम बक्छेरा को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक माह 15 दिन थाने में उपस्थिति देने के आदेश दिए हैं, आदेश का उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।