Jabalpur news:अवमानना याचिका पर डीपीआइ आयुक्त के खिलाफ जमानती वारंट!
जबलपुर . मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश का पालन नहीं होने के मामले में लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने पालन रिपोर्ट के साथ 24 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।
सीहोर निवासी हरिओम यादव सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व अन्य ने पक्ष रखा। बताया कि आवेदक सहित 50 से ज्यादा शिक्षकों को मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग में ट्रायबल वेलफेयर स्कूल में की गईं पदस्थपना को अवैधानिक मानते हुए उनकी पहली पसंद के अनुसार डीपीआइ के स्कूल में पदस्थापना देने कहा गया था। चार हफ्ते की मोहलत दी गई थी। इसके बाद भी आयुक्त डीपीआइ ने आदेश का पालन नहीं किया। कोर्ट ने 10 फरवरी को आयुक्त से 3 मार्च के पूर्व जवाब तलब किया था। आवेदक की ओर से दलील दी गई, नोटिस तामीली के बावजूद अनावेदक की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया।