रीवा
Rewa MP: अपर सत्र न्यायालय सिरमौर का 302 के प्रकरण में एतिहासिक फैसला।

Rewa MP: अपर सत्र न्यायालय सिरमौर का 302 के प्रकरण में एतिहासिक फैसला।
अतिरिक्त न्यायाधीश श्री संजय वर्मा ने अभियुक्त को अजीवन कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से किया दंडित।
विराट वसुंधरा
रीवा। जिले के अपर सत्र न्यायालय सिरमौर द्वारा हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹25000 के अर्थदंड से दंडित किया है अर्थ दंड जमा न करने की स्थिति में 2 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया है कार्यालय अपर लोक अभियोजक (ए०जी०पी०) एडवोकेट हेमराज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि अपर सत्र न्यायाधीश सिरमौर जिला रीवा म०प्र० श्री संजय वर्मा द्वारा धारा 302 , 498 ए 34 भा ०द०वि० का विचारण करते हुए अभियुक्त प्रभा तिवारी को अजीवन कारावास की सजा एवं 25000.00 रू० के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है और अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।
एड हेमराज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 17.4.2025 को न्यायालय अपर सत्र न्यायालय सिरमौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर जिला रीवा श्री संजय वर्मा द्वारा धारा 302. 498 ए / 34 भा ०द०वि० के अपराध में विचारण करते हुये अभियुक्त के उपर लगे आरोप अनुसार कि दिनांक 03/11/2018 को रात्रि ग्राम मोहरिया थाना गढ़ के अन्तर्गत अपने घर में मृतिका आरती तिवारी को दहेज की अवैध मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और सह अभियुक्त के साथ मिलकर मृतिका श्रीमती आरती तिवारी को आग से जला कर हत्या की गई थी मृतिका आरती तिवारी की शादी वर्ष 2003 में ग्राम मौहरिया के शिवशरण तिवारी के पुत्र भाष्कर तिवारी के साथ हुई थी तथा गवाना वर्ष 2006 में हुआ था तब से वह ससुराल आती जाती रही विवाह और गवना संस्कार के दौरान मृतिका के माता पिता के द्वारा नगदी एवं घरेलू सामान भी दिये गये थे।
अभियोजन कहानी अनुसार वर्ष 2010 से मृत्तिका आरती तिवारी को उसकी सास गायत्री देवी जेठानी प्रभा तिवारी, ननद ममता हमेशा ताना मारती थी और झगडा विवाद करती थी दिनांक 20.11.2018 को रात्रि करीब 9 बजे आरती के ससुराल से उसके पिता को सूचना दी गई कि आपकी लड़की ने आग लगा लिया है उसे उपचार के लिए एस. जी. एम. एच. रीवा ले जाया गया। जहां पर कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसील हुजूर के द्वारा मरणासन्न अवस्था में कथन लेखबद्ध किये गये थे इलाज के दौरान दिनांक 23.12.2016 को आरती तिवारी की एस०जी०एम०एच० रीवा में रात्रि 2.30 बजे मृत्यु हो गई थी जिस पर से पुलिस चौकी रीवा द्वारा मर्ग कायम कर धारा 174 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
मर्ग कायमी के आधार पर गढ़ थाना पुलिस द्वारा जांच उपरान्त अपराध पंजीबद्ध किया गया जाकर विवेचना उपरान्त प्रकरण न्यायालय में न्यायिक दण्डाधिकारी सिरमौर से उपर्पित होकर प्रकरण क्र 168/2019 धारा 302, 498 ए के अपराध का विचारण किया गया जहाँ पर से अभियोजन पक्ष की पैरवी लोक अभियोजक हेमराज पाण्डेय के द्वारा की गई प्रकरण में प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्त के उपर अपराध प्रमाणित होने पर अभियुक्त प्रभा तिवारी को धारा 302/34 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास की सजा एवं 25000.00 स राशि से दण्डित किया गया है। अर्थ दंड की राशि अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।
