मध्य प्रदेश

सरकार की इस योजना से 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन, घर बैठे मिलेगा लाभ, ऐसे करना होगा आवेदन

इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यवसायों को विकसित करना और आसान ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। जैसे-जैसे ऋण भरा जाएगा, ऋण राशि बढ़ती जाएगी।

सरकार ने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिनमें से पीएम स्वनिधि योजना एक है। इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यवसायों को विकसित करना और आसान ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। जैसे-जैसे ऋण भरा जाएगा, ऋण राशि बढ़ती जाएगी। शहरों में घूमने वाले स्ट्रीट वेंडर, जिनमें शहरी क्षेत्रों के आसपास के विक्रेता भी शामिल हैं, जो 24 मार्च 2020 को या उससे पहले बिक्री कर रहे थे। स्ट्रीट वेंडर जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी बिक्री प्रमाण पत्र और पहचान पत्र हैं। लाभार्थी के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित कर दिए गए हैं।

ऐसे मिलेगा ब्याज मुक्त लोन

1. 10,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना। 2. 10,000 रुपये का ऋण चुकाने वाले व्यक्ति को 20,000 रुपये का ऋण तथा 20,000 रुपये का ऋण चुकाने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। 2. ऋण की नियमित अदायगी को प्रोत्साहित करना। 3. डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करना।

इन वर्गों को मिलेगा लाभ

लाभार्थी वर्ग सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अल्पसंख्यक ,गरीबी रेखा से नीचे के लिए ,सभी के लिए ,अन्य शामिल है. लाभार्थी का प्रकार बेरोजगार ,स्वरोजगार ,अन्य लाभ की श्रेणी ऋण ,व्यवसाय योजना का क्षेत्र अर्बन होगा.

कैसे करना होगा आवेदन

1. शहरी पथ विक्रेता/आवेदक नगरीय निकाय के कार्यालय में जाकर, मोबाइल एवं कियोस्क सेंटर के माध्यम से स्व-पंजीकरण कराकर आवेदन कर सकते हैं।

2. नगर निगम में पदाभिहित अधिकारी आयुक्त नगर निगम तथा नगर पालिका/नगर परिषद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी होंगे। पूरी प्रक्रिया मोबाइल एप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से स्वचालित होगी। तथा आवेदक अपने आवेदन की समय स्थिति जान सकेंगे। यदि कागजात/आवेदन/सूचना पूर्ण है तो पूरी प्रक्रिया समय से पूरी हो सकेगी। आवेदन प्रक्रिया योजना के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेता को पीएम स्वनिधि पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन शुल्क निशुल्क है.

3. लाभार्थियों को राशि भुगतान की प्रक्रिया / लाभार्थियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था / वित्तीय प्रावधान लाभार्थी को पीएम स्वनिधि पोर्टल पर ऋण के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद बैंक द्वारा उधम मित्र पोर्टल पर आवेदन स्वीकृत कर स्ट्रीट वेंडर को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना से संबंधित दस्तावेज संलग्न करें वेंडिंग आईडी कार्ड एवं नगरीय निकायों द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाण पत्र शामिल है. अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो नजदीकी विभाग में संपर्क करें.

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