SINGRAULI NEWS : गाड़ी बिक्री के नाम पर 4 लाख रूपए की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी छत्तीसगढ़ से हुआ गिरफ्तार

गाड़ी बिक्री के नाम पर 4 लाख रूपए की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी छत्तीसगढ़ से हुआ गिरफ्तार
सिंगरौली। गाड़ी बिक्री के नाम पर चार लाख रूपये की धोखाधडी करने के आरोपी को कोतवाली पुलिस ने आरोपी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय मनीष खत्री (भापुसे) द्वारा धारा 420 भादवि के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत अति. पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन के मार्गदर्शन में, न.पु.अ. विंध्यनगर पी.एस. परस्ते के नेतृत्व मे थाना प्रभारी कोतवाली निरी. अशोक सिंह परिहार एवं चौकी प्रभारी गोभा नीरज सिंह चौहान व पुलिस टीम को थाना बैढ़न के अप.क्र. 977/2023 धारा 420 भादवि फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।
दिनांक 05.07.24 को फरियादी श्यामसुन्दर वैश्य पिता ललनराम वैश्य ग्राम डगा थाना बरगवां द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 17.10.2022 को शिफ्ट डिजायर कार नंबर सीजी 29ए5261 को राधेश्याम गुप्ता पिता महेश प्रसाद गुप्ता निवासी मलगा थाना भटगांव जिला सूरजपुर छ0ग0 से जरिये स्टाम्प चार लाख रूपये में खरीदा था किन्तु प्रार्थी गाडी के रजिस्ट्रेशन का ट्रांसफर अपने नाम नहीं करा पाया। कुछ दिन बाद राधेश्याम गुप्ता ग्राम चरगोडा जाकर उक्त शिफ्ट डिजायर कार को छलपूर्वक रमेश वैश्य के घर से मांग कर ले गया था कि कुछ दिन बाद गाडी लौटा देगा किन्तु वह गाडी नहीं लौटाया। राधेश्याम गुप्ता द्वारा गाडी विक्री के नाम पर 4 लाख रूपए पैसा लेकर ठगी की गयी है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बैढ़न में अप.क्र. 977/24 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। प्रकरण का आरोपी राधेश्याम गुप्ता पिता महेश प्रसाद गुप्ता निवासी मलगा थाना भटगांव जिला सूरजपुर (छ.ग.) कायमी दिनांक से फरार चल रहा था जिसके 100 10000 रूपए के ईनाम की उद्घोषणा की गई थी। तकनीकी सहायता से आरोपी राधेश्याम गुप्ता को दिनांक 11.06.25 को ग्राम मलगा थाना भटगाव से गिरफ्तार कर वाहन क्र. सीजी29 ए 5261 को जप्त किया गया है। आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
उक्त कार्यवाह में निरी. अशोक सिंह परिहार, उनि उदयचंद करिहार, उनि नीरज सिंह चौहान, सउनि पप्पू सिंह, प्रआर रविनंदन सिंह तोमर, आर. संदीप जायसवाल, आर. प्रशांत केशरी, आर. इस्लाम अंसारी का सराहनीय योगदान रहा।