MP news, आप गरीब हैं अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो इस योजना के तहत लीजिए लाभ।
MP news, आप गरीब हैं अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो इस योजना के तहत अभी लीजिए लाभ।
वर्तमान समय पर निजी विद्यालयों में गरीब परिवारों के बच्चे मोटी फीस लगने के कारण नहीं पढ़ सकते देखा जा रहा है कि स्कूली शिक्षा में प्रतिवर्ष लाखों रुपए बच्चों की पढ़ाई में खर्च करने पड़ते हैं ऐसे में गरीब परिवार के बच्चों को मध्य प्रदेश सरकार निजी विद्यालयों में निशुल्क दाखिला कराने के लिए एक योजना चला रही है जिसके तहत 25% गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों में दाखिला देना आवश्यक है य यूं कहें कि सरकार द्वारा बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में फ्री में पढ़ाने का सरकार ‘सुनहरा’ मौका, RTE के तहत देती है
आज से जमा करेंऑनलाइन आवेदन।
मध्य प्रदेश में बीपीएल कार्ड धारकों के बच्चे निजी स्कूलों में भी निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए आरटीई के तहत अशासकीय स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिये सरकार द्वारा समय-सारणी जारी कर दी गई है और इसके लिए आज 23 फरवरी से ही ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। इसको लेकर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जानकारी जारी की गई है। मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिये शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश के लिये समय-सारणी जारी कर दी गई है इसके लिए संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा बताया गया कि ”23 फरवरी से 3 मार्च, 2024 तक www.educationportal.mp.gov.in/rte पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिये जायेंगे पोर्टल पर त्रुटि सुधार के लिये विकल्प उपलब्ध रहेगा ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक 24 फरवरी से 5 मार्च तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का केन्द्रों में सत्यापन करा सकेंगे।
ऐसे मिलेगी पसंद की स्कूल।
निजी विद्यालयों में रिक्त सीटों की संख्या पोर्टल पर 21 मार्च, 2024 को प्रदर्शित की जाएगी द्वितीय चरण में 22 से 26 मार्च तक स्कूलों की च्वाइस अपडेट होगी द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी 28 मार्च को होगी और स्कूलों का आवंटन किया जायेगा द्वितीय चरण में लॉटरी से चयनित आवेदक 30 मार्च से 5 अप्रैल, 2024 के बीच आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे इसके लिए राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी जिला कलेक्टरों को पूर्ण पारदर्शी तरीके से यह कार्य सम्पादित किये जाने के निर्देश दिए हैं बताया गया है कि आरटीई के तहत 7 मार्च, 2024 को पारदर्शी रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी आयोजित करते हुए आवेदकों को स्कूल आवंटित किया जायेगा आवेदकों को एसएमएस से भी सूचित किया जायेगा लॉटरी में चयनित आवेदक 11 मार्च से 19 मार्च, 2024 तक आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश पा सकेंगे।