Indore news:हाईकोर्ट की टिप्पणी: प्रक्रिया न्याय की दासी है!
माशिमं की दलील नकारीं, कोर्ट ने कहा- छात्र के नंबर बढ़ाएं
इंदौर. प्रक्रिया न्याय की दासी है, इसलिए तकनीकी बातों को आड़े नहीं आने देना चाहिए। इस टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने 12वीं की परीक्षा में छात्र के सही जवाबों के जो नंबर माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने नहीं जोड़े थे, वो भी जोड़ने और नई अंकसूची 22 नवंबर तक जारी करने के आदेश जारी किए हैं। राजगढ़ के छात्र अभिवंत गुप्ता ने 2023-24 में माशिमं की 12वीं परीक्षा में शामिल हुआ था। रिजल्ट में उसे 500 में से 372 अंक मिले थे। उसने जब मॉडल उत्तर पुस्तिकाओं से मिलान किया तो फिजिक्स व केमेस्ट्री के दो प्रश्नों के सही जवाब पर भी अंक नहीं दिए गए। छात्र की याचिका को कोर्ट ने सही माना, कहा- वो इंजीनियर बनना चाहता है। जेईई-2025 की परीक्षा में बैठने वाला है।
10 दिनों में देनी होगी नई अंकसूची
कोर्ट ने सभी चारों प्रश्नों के जवाबों के नंबर जोड़ते हुए नई अंकसूची जारी करने के आदेश दिए। कोर्ट ने 22 नवंबर की तारीख तय करते हुए लिखा कि 10 दिनों में इस प्रक्रिया को पूरा कर नई अंकसूची जारी करते हुए उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए।