Indore news:ईडी की हिरासत में दर्ज बयान स्वीकार योग्य नहीं: हाइकोर्ट
ग्वालियर के 140 करोड़ के पोस्ता बीज घोटाला में दी जमानत
इंदौर. हाईकोर्ट इंदौर ने ग्वालियर में हुए 140 करोड़ के घोटाला की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच को कठघरे में खड़ाकर दिया। जस्टिस प्रकाशचंद्र गुप्ता की पीठ ने आरोपित आसिफ हनिफ थारा को जमानत देते हुए कहा, ईडी के सामने दिए बयान को कोर्ट स्वीकार योग्य नहीं मानती है।
दरअसल, जून 2023 में पोस्ता बीज के आयात में गड़बड़ी में 140 करोड़ के घोटाला में ग्वालियर के मोरार थाने में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने थारा सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें ईडी ने भी केस दर्ज कर जांच शुरू की। 3 अक्टूबर 2024 को ईडी ने थारा को गिरफ्तार किया था, वह जेल में है। उसकी ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई। कोर्ट को बताया गया कि ईडी ने थारा को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। उसे सीधे गिरफ्तार किया, जबकि वो सरकार से लाइसेंस लेने के बाद ही काम कर रहा था।
बयान पर ईडी ने केस दर्ज किया
मामले में ईडी की ओर से बताया गया कि सहआरोपितों ने बयान में उसका नाम बताया था, जिसके चलते उसकी गिरफ्तारी की गई। वहीं कोर्ट ने ईडी का सिर्फ अन्य लोगों के बयान पर केस दर्ज करना और थारा को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं देना गलत और संदिग्ध माना। उसे 5 लाख के बॉन्ड पर जमानत देते हुए ट्रायल कोर्ट के समक्ष पासपोर्ट जमा कराने के आदेश दिए।