- Advertisement -

- Advertisement -

REWA NEWS ,रीवा न्यूज़ ,Rewa News Live,रीवा समाचार वीडियो,REWA NEWS TODAY,rewa news today live,REWA HINDI NEWS

- Advertisement -

मंडला से फरार दुष्कर्म का आरोपी रीवा में गिरफ्तार

रीवा . मंडला से फरार बलात्कार के आरोपी को रीवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पकड़े जाने के संबंध में मंडला पुलिस को सूचना दी गई है। मंडला सिटी कोतवाली थाने में तीन साल पूर्व बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें अनुज बड़गइया पिता वीरेन्द्र बडग़ईया निवासी मैहर की पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगा। मंडला पुलिस ने उसकी लोकेशन रीवा में ट्रेस की थी, जिसकी सूचना समान थाने को दी। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर इंदिरा नगर में स्थित फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में दबिश दी, जहां आरोपी पुलिस के हाथ लग गया। उसे पुलिस थाने ले आई और मंडला पुलिस को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी गई। आरेापी को लेने मंडला पुलिस रीवा के लिए रवाना हो गई है।

भेड़ का मांस खाने से चली गई जान

- Advertisement -

रीवा . भेड़ का मांस खाना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। उसका मांस गले में फंस गया जिससे उसकी जान चली गई। घटना मऊगंज कस्बे की बताई जा रही है। मऊगंज कस्बे के वार्ड 11 बकुलिहा निवासी महेश प्रजापति पिता बुद्धी प्रजापति ने अपने घर में रविवार को भेड़ का मांस बनाया था। दोपहर उसने भेड़ का मांस पकाया और घर वालों के साथ खुद भी उसका सेवन करने लगा। खाते समय अचानक मांस उसके गले में अटक गया, जिससे उसकी हालत बिगडऩे लगी। वह अचेत होकर गिर गया। परिजन तत्काल उसको उपचार के लिए अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। डेढ़ साल पूर्व क्रेशर में काम करते समय उसकी गले की हड्डी खिंच गई थी, जिस पर डॉक्टर ने उसको पतला खाना खाने के लिए बोला था।

दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल का कारावास

रीवा . एक महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार करने वाले को न्यायालय ने कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर उसको अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। मनगवां थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला का दीपक शुक्ला निवासी झांझ थाना रामपुर नैकिन से सोशल नेटवर्किंग साइट में परिचय हुआ था। पीड़िता तलाकशुदा थी और आरोपी ने उसको शादी का झांसा देकर प्रेमजाल में फंसाया। उसे रानी तालाब में ले जाकर मांग में सिंदूर भर दिया। बाद में वह पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा। उसके घर आकर आरोपी ने हवस का शिकार बनाया था। जब महिला ने उससे शादी करने के लिए बोला तो आरोपी मुकर गया और उसने शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने घटना की शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले की विवेचना महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने की। आरोपी के खिलाफ साक्ष्य एकत्र किए और चालान सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। चतुर्थ अपत्र सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव के न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक विकास द्विवेदी ने की।

- Advertisement -

REWA HINDI NEWSREWA newsRewa News Liverewa news todayrewa news today liveरीवा न्यूज़रीवा समाचार वीडियो
Comments (0)
Add Comment