Rewa news, 12 एकड़ शासकीय भूमि भू माफियाओं से अतिक्रमण मुक्त कराने उच्च न्यायालय का कलेक्टर को मिला निर्देश।
रीवा जिले के तहसील सिरमौर क्षेत्र के ग्राम भेड़रहा निवासी पत्रकार अशोक मिश्रा को शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटवाने की ऐसी जिद सवार हुई कि उच्च न्यायालय तक पहुंच गए हालाकि पहले उन्होंने शिकायतों के जरिए प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया कई महीनो तक शिकायतों का दौर चलता रहा जब शिकायतों को संज्ञान नहीं लिया गया तब मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया जब यहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली तब उन्होंने शासन की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए उच्च न्यायालय जबलपुर का दरवाजा खटखटाया और बीते दिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अशोक मिश्रा की याचिका की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कलेक्टर रीवा को निर्देश जारी किया है कि संबंधित जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए।
इस संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए याचिका कर्ता अशोक मिश्रा द्वारा बताया गया कि लगभग 12 एकड़ शासकीय भूमि अलग-अलग जगह पर स्थानीय दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर ली गई है जो शासकीय विद्यालय और मंदिर सहित आम रास्ते की जमीन है शासकीय भूमि पर बाउंड्री वॉल के अवैध निर्माण को रोके जाने अवैध कृत्य की उचित जांच करने और उचित सीमांकन और अतिक्रमण हटाने के बाद उक्त विद्यालय की पूरी सरकारी भूमि पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करने की मांग की गई है।
याचिका कर्ता अशोक मिश्रा ने बताया कि शासकीय भूमि का अतिक्रमण हटाने जब प्रशासन ने रुचि नहीं दिखाई तब उन्होंने अधिवक्ता वैभव पाण्डेय उच्च न्यायालय जबलपुर से संपर्क किया अधिवक्ता वैभव पांडे द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय में मेरा पक्ष मजबूती के साथ रखा गया जिसमें सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कलेक्टर रीवा को निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण की गई संबंधित सभी भूमियों को 15 दिवस के अंदर अतिक्रमण मुक्त कराएं उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कलेक्टर रीवा ने तहसीलदार सिरमौर को तत्काल प्रभाव से संबंधित आदेश का पालन करने का निर्देश जारी कर दिया है।