Rewa MP: सेमरिया विधायक के चहेते ब्लाक अध्यक्ष नरेंद्र अग्निहोत्री की पत्नी सहित तीन पर गंभीर धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर।
सरपंच,सचिव और जीआरएस के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वाशघात, बेईमानी से,धन प्राप्त करने आपराधिक कूटरचना, सहित कई गंभीर मामलों एफआईआर दर्ज।
रीवा। जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चकदही में शिकायतकर्ता ओमकार प्रसाद मिश्रा की शिकायत पर सेमरिया पुलिस ने ग्राम पंचायत की सरपंच नीता नरेंद्र अग्निहोत्री सचिव राजबिहारी सिंह रोजगार सहायक अजय अग्निहोत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 की धारा 193,409,420,466, 467,468,471,120-B के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। मामला सेमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चकदाही का है जहां शिकायतकर्ता ओंकार प्रसाद मिश्रा जो शिवाय ट्रेडर्स के संचालक हैं और इनकम टैक्स अदा करते हैं ग्राम पंचायत चकदही में राजेंद्र प्रसाद के खेत में निर्मित तालाब में खुदाई के लिए 4 से 17 मार्च 2023 23 अप्रैल से 5 मई 2023 वा 11 मई से 24 मई 2023 तक व पुतरिहा तालाब में 14 दिन के मस्टररोल में मजदूर के रूप में ओमकार सहित उनकी पत्नी शशि मिश्रा का नाम श्रमिक के रूप में दर्ज किया गया है उनकी मजदूरी 5083 रुपए 2873 रुपए 3094 इंडियन बैंक के खाता व पत्नी एचडीएफसी बैंक के खाता में आहरित की गई। दरअसल ओमकार की जेसीबी को तालाब के गहरीकरण के लिए ग्राम पंचायत किराए पर ली थी इसके अतिरिक्त सामग्री सप्लाई का काम भी उन्होंने पंचायत में किया था इसका भुगतान ग्राम पंचायत ने अपने खाते से ना करके उनको और पत्नी को मजदूर दिखाकर मजदूरी की रकम के रूप में भुगतान किया है। पीड़ित की शिकायत जांच में सही मिलने पर पुलिस ने सरपंच,सचिव और रोजगार सहायक के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वाशघात, बेईमानी,धन प्राप्त करने के लिए आपराधिक कूटरचना,सहित कई गंभीर मामलों का केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि आरोपी सरपंच सेमरिया विधायक अभय मिश्रा के चहेते ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र अग्निहोत्री की पत्नी हैं।
पुलिस के अनुसार आवेदक ओंकार प्रसाद मिश्रा पिता बाल्मीक प्रसाद मिश्रा उम्र 49 वर्ष निवासी ग्रामचकदही थाना सेमरिया व्दारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र मे वर्णित तथ्यो की जांच कार्यवाही से संबंधित नस्ती का अवलोकन किया गया जांच पर पाया गया की ग्राम पंचायत चकदही के वर्तमान सरपंच नीता अग्निहोत्री पति नारेन्द्र अग्निहोत्री एवं सचिव राजबिहारी सिंह पिता भारत सिंह तथा ग्राम रोजगार सहायक अजय अग्निहोत्री के व्दारा आवेदक ओंकार प्रसाद मिश्रा एवं इनकी पत्नी शशि मिश्रा आयकर दाता होने तथा आर्थिक रूप से समपन्न होने पर भी मनरेगा पोर्टल पर अवैध जॉब कार्ड क्रमांक MP130003013007/311 आवेदक व इनकी पत्नी की सहमति प्राप्त किए बगैर बनाया जाकर ग्राम पंचायत चकदही मे राजेन्द्र प्रसाद के खेत मे निर्मित तालाब मे दिनांक
04/03/23 से 17/03/23 व दिनांक 23/04/23 से 06/05/23 दिनांक 11/05/23 से 24/05/23 तक तथा पुतरिहा मे निर्मित तालाब मे 14 दिन तक मस्टर रोल मे मजदूर के रूप मे मिथ्या तौर प्रदर्शित कर कूटरचित तौर पर मजदूर के रूप मे आवेदक व इनकी पत्नी की हाजिरी दर्शाई जाकर 5083रूपए, 2873 रूपए, 3094 रूपए की मजदूरी राशि उक्त आवेदक के इंडियन बैक के खाता क्रमांक 22183320143 मे तथा आवेदक की पत्नी शशि मिश्रा के एचडीएफसी बैंक के खाता मे आहरित कर शासकीय राशि का दूरविनियोग करते हुए आपराधिक न्यास भंग करना पाया गया है।
पुलिस की जांच नस्ती के अवलोकन पर यह तथ्य भी प्रमाणित पाया गया है आवेदक ओंकार प्रसाद मिश्रा व्दारा शिवाय ट्रेडर्स के नाम से ग्राम पंचायत चकदही मे सामग्री दिया गया एवं जेसीबी से ग्राम पंचायत का कार्य भी किया गया जिसका भुगतान ग्राम पंचायत व्दारा बाउचर क्रमांक XVFC/2023-24/P/2, बाउचर क्रमांक XVFC/2023-24/P/12 बाउचर क्रमांक XVFC/2023-24/P/4, FFC/2023-24/P/1, FFC/2023-24/P/4 के माध्यम से क्रमशः रूपए 505,171500 रूपए, 12150 रूपए, 50,000 रूपए, 9000 रूपए तिथिवार दिया गया। परन्तु आवेदक व इनकी पत्नी शशि को मिथ्या जॉब कार्ड धारक बनाया जाकर मनरेगा के अंतर्गत चल रही मजदूरी राशि का अन्तरण कर शासकीय राशि का दुर्विनियोग तथा छलपूवर्क आपराधिक न्यासभंग करना पाया गया है संपूर्ण जांच पर प्रथम दृष्टया नीता अग्निहोत्री पति नारेन्द्र अग्निहोत्री एवं सचिव राजबिहारी सिंह पिता भारत सिंह तथा ग्राम रोजगार सहायक अजय अग्निहोत्री के व्दारा धारा 193,409, 420, 466, 467, 468, 471, 120बी का अपराध पीजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया है।
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