Rewa news:हत्या के दोषी को आजीवन कारावास जुर्माना भी चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय का फैसला!
एक आरोपी की जेल में हो गई थी मृत्यु
रीवा . चिह्नित अपराध में शामिल हत्या के मामले में आरोपी को न्यायालय से आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सिविल लाइन थाने के कबाड़ी मोहल्ले में 27 अप्रेल 2022 की रात प्रमोद लोनिया की भांजी सिमरन को आरोपी प्रदीप लोनिया ने थप्पड़ मार दिया। पीड़ित उसके घर पहुंचा तो आरोपी प्रदीप और सुदित उर्फ सुजीत लोनिया ने उसके साथ गाली-गलौज कर चाकू से हमला किए। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया। प्रकरण को चिह्नित अपराध में शामिल कर विवेचना एसआई केएल बागरी ने की। जांच के बाद चालान कोर्ट पेश किया। चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय पदमा जाटव के सुनवाई की। अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एड. विकास द्विवेदी ने 16 साक्षियों के बयान कराए। इस बीच आरोपी प्रदीप लोनिया की जेल में ही मौत हो गईं। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सुजीत लोनिया को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और अलग-अलग धाराओं में सात हजार जुर्माने की सजा सुनाई।