रीवा : जिला दण्डाधिकारी ने शस्त्र लायसेंस किये निलंबित, सभी शस्त्रधारी 20 अक्टूबर तक शस्त्र थाने में करायें जमा…
विराट वसुंधरा / मनोज सिंह ब्यूरो रीवा
🛑 रीवा : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा किये जाने के साथ ही संपूर्ण रीवा जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, इस दौरान जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने तथा निर्वाचन के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि जिले के अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र निलम्बित किये जायें तथा अस्त्र-शस्त्र विधानसभा का निर्वाचन सम्पन्न होने तक जमा कराये जायें, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित करने के आदेश दिये हैं,
सभी शस्त्रधारियों को उनके शस्त्र 20 अक्टूबर तक निकटम थाने में अनिवार्य रूप से जमा कराने के आदेश दिये गये हैं, यह कार्यवाही आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गयी है, आदेश व्यक्तिश: तामीली संभव नहीं है, इसलिए इसे एक पक्षीय रूप पारित किया जा रहा है,
जनसंपर्क विभाग विभिन्न संचार माध्यमों से आमजनता को इसकी सूचना उपलब्ध करायें, आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 188 तथा आयुध अधिनियम 1959 के तहत कार्यवाही की जायेगी।