Rewa news, चिरहुला मंदिर से लक्ष्मण बाग तक राम दरबार की प्रतिमूर्ति व जयकारों के साथ निकली गई भब्य कलश यात्रा।
विराट वसुंधरा
रीवा । श्रीराम मंदिर में स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व आयोजित उत्सव कार्यक्रम के तहत भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में भगवान राम, माता सीता व भ्राता लक्ष्मण का स्वरूप धरें, बच्चों ने कलश यात्रा को भव्य रूपता प्रदान की। कलश यात्रा का आयोजन चिरहुला हनुमान मंदिर से लक्षणबाग परिसर तक किया गया। कलश यात्रा के पूर्व हनुमान मंदिर में राम भजन, नृत्य नाटिका, सुंदर कांड का आयोजन किया गया। तदुपरांत बड़ी संख्या में कलश लेकर महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा में भाग लिया। यात्रा में श्री राम के जयकारों की धूम रही। वही लक्ष्मणबाग में भगवान के भजन व कीर्तन भी आयोजित हुए।
कलेक्टर के निर्देश पर निकाली गई कलश यात्रा।
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशन में भव्य कलश यात्रा में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय एवं संभागीय समन्वयक जन अभियान परिषद प्रवीण पाठक की उपस्थिति में महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर, कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं सहित जन अभियान परिषद के प्रस्फुटन समिति के सदस्यों ने सहभागिता की। इस अवसर पर विकासखण्ड समन्वयक अमित अवस्थी, मेंटर्स, नवांकुर संस्था प्रतिनिधि, छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। इसी क्रम में जिले के रायपुर कर्चुलियान, जवा एवं नईगढ़ी में भी कलश यात्राओं का आयोजन किया गया।
रीवा जिले में रहेगा आधे दिन का अवकाश।
रीवा जिले में अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर जिले के सभी शासकीय तथा अर्द्धशासकीय कार्यालयों में 22 जनवरी को आधे दिन का अवकाश रहेगा। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अवकाश दोपहर 2.30 बजे तक के लिए घोषित किया गया है। इसके साथ ही जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में 22 जनवरी को अवकाश रहेगा। इसी प्रकार सभी आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में भी 22 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है।
22 जनवरी को रहेगा शुष्क दिवस
रीवा- 22 जनवरी को अयोध्या में श्रीराम मंदिर के स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर संपूर्ण प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा रीवा जिले के लिए 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित करते हुए सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें, भांग एवं वाइन आउटलेट, देशी-विदेशी मदिरा बॉटलिंग प्लांट तथा मद्य भण्डारण को बंद रखे जाने एवं मदिरा के क्रय-विक्रय व परिवहन को प्रतिबंधित किए जाने का आदेश जारी किया गया है।