Rewa newa, कलेक्टर रीवा ने मतगणना स्थल परिसर में धारा 144 लागू करने के दिए प्रतिबंधात्मक आदेश।
रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए मतगणना 4 जून को प्रात: 8 बजे से शासकीय इंजीनियरिंग कालेज रीवा में होगी। मतगणना के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। यह प्रतिबंध मतगणना स्थल शासकीय इंजीनियरिंग कालेज रीवा में 100 मीटर की परिधि में 3 जून को रात 8 बजे से 4 जून को मतगणना परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगा। इस अवधि में प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सभा करने, रैली तथा जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में लाउड स्पीकर के उपयोग, अधिकतम पाँच व्यक्तियों से अधिक के एकत्रित होने एवं एक साथ चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। विधानसभा निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करके जुलूस निकालने पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। वर्तमान परिस्थितियों में आम जनता तथा राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं को इस आदेश की सूचना की तामीली संभव नहीं है। इसलिए यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से विभिन्न संचार माध्यमों तथा तहसील कार्यालय एवं थानों के सूचना पटल के माध्यम से आदेश की सूचना दी जा रही है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को आदेश का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
मतगणना स्थल में रहेगी उपचार की सुविधा
रीवा 24 मई 2024. लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए मतगणना 4 जून को प्रात: 8 बजे से शासकीय इंजीनियरिंग कालेज रीवा में होगी। मतगणना स्थल पर आकस्मिक चिकित्सा की व्यवस्था की गयी है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि मतगणना स्थल पर अधिकारियों-कर्मचारियों की चिकित्सा व्यवस्था के लिए एंबुलेंस व चिकित्सा किट के साथ चिकित्सक दलों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि एक चिकित्सालय शासकीय इंजीनियरिंग कालेज के पिछले भाग में तथा दूसरा दल मुख्य प्रवेश द्वार के सामने तैनात रहेंगे। गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सक दलों के पास चिकित्सा किट एवं एंबुलेंस रहेगी तथा आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था हेतु कालेज के कक्ष क्रमांक एफसीई-1 में दो अस्थायी चिकित्सा बेड की भी व्यवस्था कराए जाने के निर्देश कलेक्टर ने सीएमएचओ को दिए हैं।
मतगणना केन्द्र में मोबाइल सुरक्षित रखने के लिए अधिकारी तैनात।
लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए मतगणना 4 जून को प्रात: 8 बजे से शासकीय इंजीनियरिंग कालेज रीवा में होगी। मतगणना केन्द्र में मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना कार्य एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों एवं अभ्यर्थियों व उनके एजेण्टों के मोबाइल एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों को सुरक्षित रखने व मतगणना के उपरांत उन्हें वापस करने के लिए एमपी पाठक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी को नियुक्त किया गया है।