Shahdol news, कलेक्टर ने तीन पटवारियों को किया निलंबित, एक तहसीलदार दो नायब तहसीलदारों को जारी हुई कारण बताओ नोटिस।
शहडोल जिला कलेक्टर तरूण भटनागर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण के उदासीनता बरतने पर शहडोल जिले के एक तहसीलदार दो नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव निलंबित कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में तहसीलदार गोहपारू श्री लक्ष्मण पटेल एवं प्रभारी नायब तहसीलदार ब्यौहारी श्री शिवकुमार सिंह, नायब तहसीलदार गोहपारू श्री रामकिशोर पदमाकर को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा है कि राजस्व प्रकरण अन्तर्गत जिले में नक्शा तरमीम कार्य की प्रगति समय ई-केवायसी एवं पीएम किसान योजना से संबंधित कार्य कराये जाने के उद्देश्य से विशेष राजस्व अभियान दिनांक 01.05.2024 से 25.05.2024 तक प्रचलित था।
उक्त कार्य में गंभीर उदासीनता बरतने के कारण तीनों राजस्व अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि लगातार निर्देशों के बावजूद भी नक्शा तरमीम की प्रगति संतोषजनक नही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों में घोर लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गई है। आपका यह कृत्य म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के निपयम 3 में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल है एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है।
कलेक्टर ने जारी कारण बताओं नोटिस में कहा है कि पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के अन्दर आप अपना जवाब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जवाब सन्तोषजनक न होने की दशा में आपके विरुद्ध म०प्र०, सिविल सेवा (वर्गीकरणं, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
वही कलेक्टर ने शहडोल जिले के ब्यौहारी तहसील के पटवारी श्री रामदिन सिंह, पटवारी गोहपारू श्री गजराज सिंह एवं पटवारी सुश्री प्रिया पटेल को राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गंभीर लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियो के दिये निर्देशो की अवहेलना करने पर सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधनों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।