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करेंट की चपेट में आने से युवक की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने विद्युत वितरण केंद्र में की मारपीट और तोड़फोड़।

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करेंट की चपेट में आने से युवक की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने विद्युत वितरण केंद्र में की मारपीट और तोड़फोड़।

 

कार्यालय में तोड़-फोड़ एवं कर्मचारियों के साथ की गई मारपीट  के मामले में सीधी अस्पताल चौकी पुलिस ने दर्ज किया अपराध।

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विराट वसुंधरा सीधी:-
कमर्जी थाना अंतर्गत कोल्हूडीह निवासी एक युवक की विद्युत के 11 हजार केवी लाइन के चपेट में आ जाने से मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पटपरा स्थित विद्युत वितरण केंद्र के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए कर्मचारियों के साथ मारपीट की। ग्रामीणों के हमले से दो कार्यालयीन कर्मचारी घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर मामले की शिकायत पर अस्पताल चौकी पुलिस ने दो नामजद लोगों के साथ ही अन्य के विरूद्ध धारा 294,353,332,184,34 सहित लोक संपत्ति नुकसान अधिनियम की धारा 3/5 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

 

घटना के संंबंध में मिली जानकारी के अनुसार कोल्हूडीह निवासी बृजभान सिंह का 18 वर्षीय पुत्र किसन सिंह रविवार को गांव में ही बिजली के 11 हजार केवी लाइन के चपेट में आ गया था, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। सोमवार सुबह परिजन सोन नदी स्थित गऊघाट में अंतिम संस्कार के लिए युवक का शव लेकर आ रहे थे, तभी रास्ते में पटपरा स्थित बिजली कार्यालय में नजर पड़ी जहां मौजूद बिजली कर्मियों को देखकर परिजन व ग्रामीण आग बबूला हो गए और कार्यालय में घुसकर तोडफ़ोड़ करते हुए मौजूद कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट कर दी।

 

मारपीट की इस घटना में पटपरा बिजली कार्यालय में पदस्थ तीन कर्मचारी घायल हुए है जिनमें प्रभुनाथ विश्वकर्मा, विश्वनाथ प्रसाद विश्वकर्मा एवं रामनरेश पटेल को चोंटे आई है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का आरोप था कि बिजली की 11 हजार केवी लाइन काफी नीचे से गई है,जिसका कर्मचारियों द्वारा सुधार नहीं किया गया, और युवक विद्युत लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसमें पूरी लापरवाही विद्युत कंपनी के कर्मचारियों की बताते हुए कार्यालय में हमला कर दिया गया। इधर मामले की शिकायत पर अस्पताल पुलिस चौकी द्वारा कोल्हूडीह निवासी मोहित सिंह, राजेश रजक सहित अन्य लोगों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 294, 353, 332, 184 34 तथा लोक संपत्ति नुकसान अधिनियम की धारा 3/5 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। कार्यालय में घुसकर मारपीट की घटना सोमवार की सुबह करीब 10 बजे की बताई गई है।

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