Shahdol news, नए कानून के तहत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने वाले फरियादी के ‘बयान’ का होगा वीडियो रिकॉर्ड: एडीजीपी।
छात्र-छात्राओं को दी गई नये कानूनों की जानकारी
शहडोल 1 जुलाई 2024 से देश में लागू हुए तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम व साक्ष्य अधिनियम की जानकारी देने हेतु आज जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रभा मिश्रा एवं एडीजीपी श्री डीसी सागर की उपस्थिति में संभागीय मुख्यालय शहडोल के पं. शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एवं जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान एडीजीपी श्री डीसी सागर ने कहा कि आज का दिन एतिहासिक दिन है कि भारत सरकार द्वारा तीन नये कानूनों को परिवर्तित करके लागू किया गया है जिसमेें कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम व साक्ष्य अधिनियम शामिल है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन के माध्यम से एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिसमें आवेदक के बयान की वीडियोग्राफी की जाएगी, तथा आपके द्वारा की गई रिपोर्ट की कार्यवाही के प्रगति की जानकारी 90 दिनों में दी जाएगी।