Shahdol news, दागना कुप्रथा कानूनन अपराध इस मामले में एक लाख जुर्माना और तीन वर्ष की सजा का प्रवधान।
Shahdol news, दागना कुप्रथा कानूनन अपराध इस मामले में एक लाख जुर्माना और तीन वर्ष की सजा का प्रवधान।
दागना कुप्रथा रोकने सीएमएचओ ने दी कानूनी जानकारी महिलाओं को दिलाई गई शपथ।
शहडोल । शहडोल जिले में दागना कुप्रथा रोकने हेतु कमिश्नर शहडोल संभाग श्री बीएस जामोद,कलेक्टर श्री तरुण भटनागर के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में दागना कुप्रथा (आंकना) रोकने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहे हैं।
इसी कड़ी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ए.के. लाल ने जनपद पंचायत बुढार के ग्राम झिरिया,रामपुर एवं बिछिया पहुंचकर महिलाओं को दागना कु प्रथा रोकने हेतु शपथ दिलाई।
इस अवसर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ए.के. लाल द्वारा महिलाओं को समझाइए दी गई कि बच्चों को दागना कानूनन अपराध है, बच्चों को दागने पर संबंधितों के विरूद्व 1 लाख रूपये का जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है, यादि कोई बच्चा बीमार होता है तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और डॉक्टर की सलाह से उपचार कराएं।
मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि छोटे बच्चों को निमोनिया होने पर दागे नही न ही किसी के बहकावे में आकर दागे, दागने से बच्चों के स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ता है।