Shahdol news, कलेक्टर ने 3 माह के लिए असद अली को रासुका के तहत रीवा केंद्रीय जेल में किया निरूद्ध करने दिया आदेश।
शहडोल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री तरुण भटनागर ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 तथा म.प्र. शासन, गृह विभाग (सी-अनुभाग), भोपाल के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ 31-05-1998-दो-सी-1 दिनांक 25 06.2024 व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए असद अली पिता आसिफ अली उम्र 54 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 15 मोदीनगर थाना कोतवाली शहडोल (म.प्र.) को आज दिनांक से तीन माह तक निरूद्ध किया है।
इसके साथ ही असद अली पिता आसिफ अली को केन्द्रीय जेल रीवा में निरूद्ध किए जाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से उसको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 उपधारा 2 के अधीन निरूद्ध किया जाना आवश्यक है।
उक्त आदेश के विरूद्ध बंदी को, जिला मजिस्ट्रेट, राज्य शासन, मंत्रणा बोर्ड एवं केन्द्र शासन (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली के समक्ष अपना पक्ष समर्थन करने एवं अभ्यावेदन करने का अधिकार है।