MP News: अब जनता करेगी जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, खरीद फरोख्त से मिलेगी मुक्ति।
मध्यप्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विकास की महत्वपूर्ण कड़ी बन चुका है पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अब तक निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है जबकि नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और सीधे जनता से चुनें जाते हैं लेकिन अब खबर यह आ रही है कि मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव महापौर की तरह ही जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराए जाने की तैयारी चल रही है इसके लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर सचिवालय में विचार-विमर्श भी किया जा चुका है।
गौरतलब है कि पंचायती राज निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं कराए जाते थे जबकि महापौर का चुनाव दलीय आधार पर सीधे जनता से हुआ करता है जबकि पंचायती राज निर्वाचन में राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य को समर्थन देकर अध्यक्ष बनाया जाता था जिला पंचायत सदस्यों और जनपद सदस्यों द्वारा अध्यक्ष बनने को लेकर खरीद फरोख्त के आरोप बड़े पैमाने पर लगते रहे हैं ऐसी स्थिति में धनबल और बाहुबल के सहारे अध्यक्ष बनाए जा रहे थे माना जा रहा है कि अगर सरकार पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम में संशोधन करके सीधे अध्यक्ष का चुनाव जनता से करावेगी तो खरीद फरोख्त और जनता पर थोपे गए अध्यक्षों से मुक्ति मिलेगी।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अगर पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करके अध्यक्षों का निर्वाचन सीधे जनता से कराया जाएगा तो यह निर्वाचन दलीय आधार पर होंगे य फिर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में होंगे अभी यह तय नहीं हो पाया है लेकिन जानकार यह कहते हैं कि अगर सरकार निर्वाचन में संशोधन करती है तो दलगत आधार पर ही जिला पंचायत अध्यक्षों और जनपद अध्यक्षों का निर्वाचन कराया जाएगा इसके लिए सरकार को पहले कैबिनेट में प्रस्ताव लाना होगा और फिर कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में संशोधन के लिए भेजा जाएगा।