MP news हाईकोर्ट ने कहा- 23 दिसंबर तक नहीं हुआ भुगतान तो स्वास्थ्य संचालनालय में होगी कुर्की।
स्वास्थ्य विभाग व कंपनी में अब बकाया राशि को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है भोपाल. स्वास्थ्य विभाग और कोलकाता की नीटापोल कंपनी के बीच अब वसूली योग्य राशि को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कंपनी जहां 19 करोड़ रुपए बकाया बता रही है तो वहीं स्वास्थ्य संचालनालय के अधिकारियों ने यह राशि लगभग 3.5 करोड़ बताई है।
अदालत में सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने अपने सीए की रिपोर्ट पेश की है। हालांकि कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को आपसी सहमति बनाकर 23 दिसंबर के पहले पूरी बकाया राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। तब तक संचालनालय में कुर्की की कार्रवाई नहीं होगी। इसकेबाद कुर्की और नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। गड़बड़ा रहा हिसाब: स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ संयुक्त संचालक डॉ. संजय खरे ने बताया कि जो राशि कंपनी को देने का आदेश दिया गया है, हमारे सीए की रिपोर्ट में उस राशि में बड़ा अंतर आ रहा है। कंपनी को करीब 19 करोड़ 70 लाख रुपए भुगतान करने का आदेश दिया गया है, जबकि विभाग के सीए की ओर से करीब साढे़ तीन करोड़ रुपए का ही हिसाब बताया गया है। कंपनी के वकील को हमने सीए की रिपोर्ट दे दी है। वे भी अपने सीए की रिपोर्ट हमें देंगे।
इसके बाद देखा जाएगा कि अंतर क्यों आ रहा है। हालांकि डॉ. खरे ने कोर्ट को यह भी बताया कि पेमेंट के लिए सारी कार्रवाई करके वित्त विभाग भेज दी गई है। वहां से 2 से 3 सप्ताह में भुगतान होने की संभावना है।
उल्लेखनीय है कि कोलकाता की नीटापोल कंपनी से वर्ष 2013 में स्वास्थ्य विभाग ने 50 लाख की कीटनाशक दवाएं खरीदी थी लेकिन भुगतान नहीं किया। इसके बाद कंपनी की याचिका पर पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट ने यह राशि वसूली के निर्देश दिए थे।
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