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MP news:हाइकोर्ट ने स्कूल बस और ऑटो रिक्शा को लेकर गाइडलाइन जारी की!

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MP news:हाइकोर्ट ने स्कूल बस और ऑटो रिक्शा को लेकर गाइडलाइन जारी की!

 

 

 

 

 

 

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हाईकोर्ट आफ मध्यप्रदेश ने स्कूल बस और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को लेकर जाने वाले ऑटो रिक्शा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है।

➖12 साल पुरानी स्कूल बसें नहीं चलाई जा सकेंगी।
➖स्कूल बसों में बसों में स्पीड गर्वनर, जीपीएस और सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगवाएं।
➖पेरेंट्स को मोबाइल ऐप के माध्यम से स्कूल बस को ट्रैक करने की सुविधा दी जाए।
➖बस में एक शिक्षक काे रखें, जो आखिरी स्टॉप तक बस में ही रहे।
➖विद्यार्थियों के ऑटो रिक्शा में ड्राइवर सहित चार व्यक्ति ही बैठ सकेंगे।
➖सरकारी स्कूल में प्राचार्य, निजी स्कूल में मालिक, प्रबंधन स्कूल के किसी सीनियर शिक्षक या कर्मचारी को व्हीकल इंचार्ज नियुक्त करेंगे।
➖स्कूल बस का इंचार्ज ऑफिसर नियमों के पालन के लिए जिम्मेदार होगा।
➖हादसा या गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर प्रबंधन के साथ स्कूल बस का इंचार्ज ऑफिसर भी जिम्मेदार होंगे।
➖बस में महिला या पुरुष शिक्षक को रखें, जो बस के आखिर स्टॉप तक साथ रह सकें।
➖ड्राइवर व कंडक्टर का मेडिकल चेकअप कराएं, आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखें।
➖स्कूल बस की खिड़की पर ग्रिल हो, फर्स्ट एड किट व अग्निशमन यंत्र जरूरी है।
➖स्कूल बस का रंग पीला रहेगा। बस पर स्कूल बस या ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा जाए।
➖अनुबंधित बसों के पास मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए।
➖बसों में बीमा, परमिट, पीयूसी व टैक्स रसीद रखी जाए।
➖स्कूल का नाम, पता, टेलिफोन व व्हीकल इंचार्ज का मोबाइल नंबर की पट्टी लगाएं।
➖खिड़की में ग्रिल लगी होनी चाहिए। फिल्म व रंगीन ग्लास का उपयोग नहीं करें।
➖बसों में फर्स्ट एड किट और अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से लगे हों।
➖बस सहायक को इमर्जेंसी उपयोग व बच्चों को बैठाने-उतारने का प्रशिक्षण दें।
➖ड्राइवर के पास स्थाई लाइसेंस व 5 साल का अनुभव हो।
➖ऐसे ड्राइवर नियुक्त न करें जिनका ओवर स्पीडिंग, नशा करके चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना या चालान किया गया हो।

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