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सीबीआई ने रिश्वत मामले में नारकोटिक्स के सब इंस्पेक्टर की अग्रिम जमानत खारिज की

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सीबीआई ने रिश्वत मामले में नारकोटिक्स के सब इंस्पेक्टर की अग्रिम जमानत खारिज की

इंदौर। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष न्यायाधीश गिर्राज प्रसाद गर्ग की अदालत ने नारकोटिक्स विभाग के सब इंस्पेक्टर अभिषेक अग्निहोत्री की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। यह मामला रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें किसान बद्रीलाल धाकड़ की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई थी। शिकायत के अनुसार, सब इंस्पेक्टर ने अफीम की खेती का लाइसेंस जारी करने के बदले 1 लाख 20 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी।

 

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सीबीआई की एंटी करप्शन सेल ने 29 नवंबर 2024 को मंदसौर स्थित नारकोटिक्स विभाग के कार्यालय में इस मामले की जांच शुरू की थी। शिकायत के बाद, सीबीआई ने ट्रेप ऑपरेशन कर सहअभियुक्त कातु कुमार और रामनिवास से एक लाख दस हजार रुपये की रिश्वत की राशि बरामद की, जो सब इंस्पेक्टर के लिए काम कर रहे थे।

 

सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक गुफरान अहमद ने अदालत में बताया कि आरोपी सब इंस्पेक्टर कार्रवाई के दौरान मौके से फरार हो गया था। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

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