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ब्योहारी: कैंटीन संचालक के खिलाफ सोशल मीडिया में अपमानजनक टिप्पणी करना पड़ा महंगा, न्यायालय में दर्ज हुआ मामला।

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ब्योहारी: कैंटीन संचालक के खिलाफ सोशल मीडिया में अपमानजनक टिप्पणी करना पड़ा महंगा, न्यायालय में दर्ज हुआ मामला।

विराट वसुंधरा/अरुण तिवारी
शहडोल जिले के ब्यौहारी नगर परिषद अंतर्गत वार्ड क्रमांक 8 के निवासी विवेक गुप्ता पिता स्वामीदीन गुप्ता वार्ड क्रमांक 8 के रहने वाले है उसके द्वारा रेलवे स्टेशन व्यवहारी में निर्मला देवी के नाम की कैंटीन में मैनेजर के पद पर काम करता है एवं कैंटीन का संचालन करता है उसके कैंटीन में 11 अक्टूबर को 2023 को 12 से 1:00 बजे के रात बीच आग लग गई थी आग लगने का कारण विवेक गुप्ता ने अन्य कैंटीन संचालक अजय मिश्रा के ऊपर आग लगाने की साजिश रचने का झूठा आरोप लगाया था।

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इसके अलावा विवेक गुप्ता द्वारा नगर मे संचालित व्हाट्सएप गृप व्यवहारी विकास मंच एवं रेलवे के एनकेजे ग्रुप में भी अनर्गल टिप्पणी की एवं आपत्तिजनक आरोप लगाए इससे व्यथित होकर आवेदक अजय कुमार मिश्रा पिता श्रीनिवास मिश्र द्वारा प्रकरण क्रमांक आर सीटी 1833 / 2023 के माध्यम से न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री कमलेश साहू के यहां परिवाद प्रस्तुत किया तथ्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री कमलेश साहू द्वारा परिवाद पत्र के संबंध में परिवादी एवं साक्षी गाणों के साक्षी या कथन लेख किए गए परिवाद पत्र व संलग्न दस्तावेजों फरियादी साक्षी के कथनों का अवलोकन किया गया परिवाद के अनुसार अनावेदक ने परिवादी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की आशा से परिवादी के विरुद्ध व्यवहारी नगर में प्रचलित व्हाट्सएप ग्रुप एवं दैनिक समाचार पत्रों में असत्य जानकारी देकर तथ्यों को प्रसारित किया गया था।

सोशल मीडिया में परिवादी के मान सम्मान को ठेस पहुंची वा लोगों में परिवादी के प्रति हीन भावना अथवा अपमान का भाव उत्पन्न हुआ परिवाद पत्र में किए गए कथनों के अनुसार साक्षी गाणों के न्यायालय में कथन किए हैं सभी तथ्यों का अवलोकन करने के बाद परिवादी एवं साक्षी के कथन एवं संलग्न दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया अनावेदक विवेक गुप्ता पिता स्वामी दीन गुप्ता वार्ड क्रमांक 8 ब्यौहारी द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 500 का अपराध कारित किया जाना प्रदर्शित होता है अतः अभियुक्त विवेक कुमार गुप्ता के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 500 के अपराध का संज्ञान लिया जाता है परिवाद पत्र सी आई एस केंद्रीय पंजी में पंजीबद्ध किए जाने के निर्देश 11/12/2023 को दिए हैं प्रकरण की अगली सुनवाई 13 /01/ 2024 को नियत की गई है जिसमें आरोपी विवेक गुप्ता को उपस्थित रहने को कहा गया है ।

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