MP news, ओला पीड़ितों को 148 करोड़ रुपये की राहत राशि स्वीकृत किसानों को राहत राशि देकर सरकार देगी संबल।
मध्यप्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने विधानसभा में ओला पाला से किसानों को हुई क्षति के आंकलन और सरकार द्वारा किए जा रहे राहत प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी।राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि विगत मार्च -अप्रैल 2023 में हुई ओलावृष्टि को शामिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में ओला पीडितों को 148 करोड़ रुपये की राहत राशि स्वीकृत कर वितरित की गयी है उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में पाला से फसल क्षति में जिला ग्वालियर, रतलाम, रीवा, मैहर, शहडोल, सीधी में राशि रूपये 15 लाख 16 हजार वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त जिला राजगढ़ में रू. 45 लाख वितरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में माह जनवरी 2024 में मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील के 12 ग्रामों में ओलावृष्टि से फसल क्षति हुई थी। जिला प्रशासन द्वारा तत्समय तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए अंतर्विभागीय सर्वे दल का गठन कर जिसमें राजस्व, कृषि, उद्यानिकी एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा सर्वे कार्य कराया गया। कुल 892 हेक्टेयर रकबा प्रभावित हुआ था।
राजस्व मंत्री ने बताया कि कुल 3900 पात्र किसानों को 2 करोड़ 72 लाख राहत राशि स्वीकृत की गयी है। अभी तक एक हज़ार 205 किसानों को राहत राशि रूपये 1 करोड़ 3 लाख 11 हजार वितरित की जा चुकी है। शेष 2695 किसानों को राहत राशि रूपये 1 करोड़ 69 लाख का वितरण किया जाना प्रक्रियाधीन है। राहत राशि वितरण हेतु जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर शीघ्र शेष राशि वितरित की जावेगी।
राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि ओलावृष्टि के मामलों में सर्वे दल का गठन कर जाँच के आधार पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में 11 फरवरी 2024 से पूर्वी मध्यप्रदेश के जिलों में असामयिक वर्षा/ ओलावृष्टि हुई है। जिला बालाघाट, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, डिण्डौरी, मण्डला, सतना, सिंगरौली, पन्ना, अनूपपुर एवं छतरपुर में ओलावृष्टि उपरांत जिला प्रशासन द्वारा अंतर्विभागीय दल गठन कर सर्वे कार्य कराया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा भी 12 फरवरी 2024 को जिलों को पत्र जारी कर तत्काल सर्वेक्षण हेतु निर्देश दिये है। प्रारंभिक आंकलन अनुसार 34 तहसीलों में 343 ग्राम प्रभावित है। लगभग 3701 किसानों की फसल प्रभावित हुई है। जिलों द्वारा विस्तृत सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे उपरांत नियमानुसार पात्र किसानों को राहत राशि का वितरण किया जायेगा। राजस्व मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा होने पर पात्र किसानों को राहत राशि भुगतान की कार्यवाही तत्काल की जाती है। समय- समय पर राहत राशि में यथोचित वृद्धि कर प्रभावित किसानों को संबल प्रदान किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि 50 प्रतिशत से अधिक फसलक्षति होने पर राहत राशि 30 हजार प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 32 हजार प्रति हेक्टेयर की गयी है। जिन मदों में 30 हजार प्रति हेक्टेयर से कम राशि प्रावधानित थी, उन मदों में भी अनुपातिक रूप से वृद्धि की गयी है। केला फसल उत्पादकों/ कृषकों में आर्थिक सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने हेतु केला फसल हेतु मानदंडों में संशोधन कर राहत राशि में दुगुनी वृद्धि की गयी है। विगत 03 वर्षों में विभिन्न योजना शीर्षो में राशि रूपये 1 हजार 8 सौ 20 करोड़ का वितरण शासन द्वारा किसानों को किया गया है। राजस्व मंत्री ने कहा कि विगत वर्षों में ओलावृष्टि राहत राशि वितरण में भिण्ड जिले में कुछ अनियमित भुगतान की स्थिति पाई गई थी। कुल 05 पटवारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी। इसके अतिरिक्त 19 पटवारियों की विभागीय जांच संस्थित की गई थी। मुरैना जिले में अनियमित भुगतान संबंधी कोई मामला प्रकाश में नहीं है।