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Rewa News : रीवा- होली में मदिरा शौकीनों के लिए बुरी खबर कलेक्टर ने होली में मदिरा की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध।,

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रीवा : होली में मदिरा की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित, कलेक्टर ने होली में मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध के दिए आदेश,

मनोज सिंह : संवाददाता रीवा

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🛑 रीवा में मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर आई है जहां कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल ने होली में मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित रहने के आदेश दिए हैं, यह आदेश मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है, जारी आदेश के अनुसार दिन सोमवार 25 मार्च को पूरे दिन मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी, इस अवधि में रीवा जिले की सभी कंपोजिट मदिरा दुकानें, शॉप बार, देशी-विदेशी मदिरा भंडार, एवं देशी-विदेशी मदिरा बाटलिंग यूनिट बंद रहेगी।

प्रतिबंधित किए गए अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय भण्डारण और परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक तथा सहायक आयुक्त आबकारी रीवा को प्रतिबंध का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं, ज्ञात हो कि होलीके त्यौहार को देखते हुए जिले में शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने के उद्देश्य से कलेक्टर रीवा ने आदेश जारी किया है।

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