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Shahdol news, 14 निजी विद्यालयों की मनमानी पर चला प्रशासन का चाबुक, 28 लाख का लगा जुर्माना।

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Shahdol news, 14 निजी विद्यालयों की मनमानी पर चला प्रशासन का चाबुक, 28 लाख का लगा जुर्माना।

 

शहडोल। जिले में निजी विद्यालयों की मनमानी फीस वसूली पर जिला प्रशासन का चाबुक चल गया है शहडोल कलेक्टर तरूण भटनागर द्वारा शहडोल जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास किये जा रहे है। कलेक्टर की पहल पर शहडोल जिले में संचालित निजी विद्यालयों में गलत तरीके से वसूली गई राशि छात्रों के अभिभावकों को वापस लौटना होगा इसके लिए कलेक्टर भटनागर ने आदेश जारी कर दिए हैं इसके साथ ही शान द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के आधार पर आगामी शिक्षण सत्रों में स्कूल फीस ट्यूशन और अन्य में बढ़ोत्तरी न करने, स्कूल ड्रेस को परिवर्तित न करने व किताबों में निर्धारित दर से ही क्रय किए जाने के आदेश दिए गए हैं।

इन विद्यालयों पर चली चाबुक।

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शहडोल कलेक्टर तरूण भटनागर के निर्देश पर ब्यौहारी विकासखंड की निजी विद्यालयों में मिलेनियम ड्रीम इंटरनेशलन स्कूल ब्यौहारी, भारतीयम स्कूल ब्यौहारी, ज्ञान निकेेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल,विद्यासागर सीनियर स्कूल बुढार, शहडोल के गुड शेफर्ड कान्वेंट स्कूल सोहागपुर,ज्ञानोदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, भारत माता स्कूल, शांति देवी मेमोरियल स्कूल सोहागपुर, सद्गुरू पब्लिक स्कूल, एमजीएम स्कूल धनपुरी, टाइम पब्लिक स्कूल शहडोल, क्रिस्ता ज्योति मिशन स्कूल, बुढार विकासखंड के अशासकीय ग्रीन वेल्स पब्लिक स्कूूल बुढार,एमजीएम स्कूल गोपालपुर, ज्ञान निकेेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल,विद्यासागर सीनियर स्कूल बुढार, शहडोल के गुड शेफर्ड कान्वेंट स्कूल सोहागपुर, के संचालकों को आदेश जारी किया गया है कि संबंधित विद्यालय द्वारा सत्र 2022-23 से फीस वृद्धि कर संग्रहित की गई संपूर्ण राशि उनके पालक या अभिभावकों को आनलाइन नेट बैंकिग के माध्यम से 30 दिवस के अंदर वापस लौटाया जाए।

28 लाख का जुर्माना।

कलेक्टर के जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त नियम के उपबंध 9 (9) का प्रयोग करते हुए संस्था पर प्रतिदाय आदेश के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय पर 2-2 लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है, इन विद्यालयों से 28 लाख रूपये की राशि को 30 दिवस के अंदर उक्त नियम के नियम 3(3) अंतर्गत प्रावधानित संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के खाते में जमा कराना होगा और अगर जुर्माना की राशि निर्धारित समय पर नहीं जमा की गई तो उक्त राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा जाएगी इसके साथ ही निजी विद्यालयों/संस्थानों को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017, म.प्र. निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन नियम 2020 के उपबंधों तथा मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के मार्गदर्शी सिद्धांतों का पूर्णरूपेण पालन भी करें, ऐसा माना जा रहा है कि जिला प्रशासन शहडोल द्वारा निजी विद्यालयों के खिलाफ की गई कार्यवाही से छात्रों के अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है और निजी विद्यालयों की मनमानी पर अंकुश लगेगा।

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