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MP: तालाब की खाद और मिट्टी आपको मिल रहे मुफ्त, बिना रॉयल्टी का करे इसका इस्तेमाल

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MP: मध्य प्रदेशवासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। तालाबों से कीचड़, गाद और कीचड़ को अब बिना किसी रॉयल्टी के निकालकर निजी उपयोग में लाया जा सकता है। तालाब गहरीकरण से प्राप्त गाद, गाद, मिट्टी के रॉयल्टी भुगतान के बिना परिवहन-जल संरक्षण के संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किये गये हैं–MP

खनिज साधन विभाग के ग्राम पंचायत (Village Panchayat) द्वारा निर्मित एवं संधारित किसी भी तालाब, स्टॉप-डेम, जल निकाय से कीचड़, गाद, मिट्टी निकाली जाती है और इसका पुन: उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा अपने विभागीय कार्यों में किया जाता है। ऐसे मामले में कोई रॉयल्टी देय नहीं होगी और कोई परिवहन परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारी विभाग या ग्राम पंचायत इसे बेच नहीं सकेगी. साथ ही बेचने की अनुमति भी नहीं दे सकेंगे. निर्देश में कहा गया है कि विभाग की अनुमति से तालाबों, बांधों, नहरों, स्टॉप-डेमों, जलस्त्रोतों से कीचड़, गाद, मिट्टी निकाली जाती है। जिसका उपयोग संबंधित सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है। जिससे अब तालाब से निकाली गई मिट्टी, गाद, मिट्टी के परिवहन के लिए नियमों के तहत कोई परिवहन परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

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