अगस्त में राशन नहीं लेने पर पोर्टल से हटेगा नाम
सिंगरौली-मप्र खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय के आदेशानुसार 6 माह से राशन प्राप्त न करने वाले उपभोक्ताओं को पोर्टल हटाने का आदेश शासन द्वारा जारी किया गया है।
जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी पी.सी चन्द्रवंशी ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण संचालनालय द्वारा प्राप्त आदेशानुसार एनएफएसए अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों में जिन परिवारों द्वारा 6 माह जनवरी से जून 2024 में उचित मूल्य की दुकानों से निरंतर राशन प्राप्त नहीं किया गया। उन हितग्राहियों की सूची उचित मूल्य दुकानों पर चस्पा की गई।हितग्राही उचित मूल्य की दुकानों से नियमित रूप से राशन प्राप्त कर लें। यदि इन हितग्राहियों द्वारा अगस्त माह में भी राशन नहीं लिया जाता है, तो ऐसे परिवार को आगामी माह से अस्थाई रूप से पोर्टल से हटा दिया जाएगा।