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Singrauli news: वैढ़न हल्का पटवारी उमेश नामदेव के निलंबन व तत्काल बहाली पर अधिवक्ता त्रिपुरारी नाथ पाण्डेय ने अपर कलेक्टर को लिखा पत्र

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Singrauli Virat Vasundhara news: कहा-भ्रष्टाचार से घिरे पटवारी उमेश नामदेव का नियम विरूद्ध हुआ निलंबन वापस

सिंगरौली। पिछले दिनों वैढ़न हल्का पटवारी उमेश नामदेव का निलंबन हुआ परन्तु उनका निलंबन कुछ ही घण्टों में वापस हो गया। इस बात को लेकर अधिवक्ता त्रिपुरारी नाथ पाण्डेय ने अपर कलेक्टर को पत्र लिखकर इसे नियमो के विरूद्ध बताया तथा पंद्रह दिवस के अंदर लिखित में जानकारी प्रदान करने की मांग की है।

अधिवक्ता श्री पाण्डेय ने अपर कलेक्टर पी.के. सेन गुप्ता को लिखे पत्र में कहा है कि आपके द्वारा दिनांक 04.11.2024 को उमेश नामदेव हल्का पटवारी वैढ़न को निलंबित किया गया है। इसके पश्चात दिनांक 06.11.2024 को आदेश पारित किया गया कि उमेश नामदेव द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधान कारक पाये जाने पर व शासकीय अभिलेखों मे प्रविष्टि कर दिये जाने के कारण आदेश दिनांक 04.11.2024 को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।

यहाँ यह स्पष्ट करना उचित प्रतीत हो रहा है कि 04.11. 2024 को उमेश नामदेव को निलंबन किया गया, व उन्हें तहसील कार्यालय सिंगरौली ग्रामीण में अटैच किया गया, तब शासकीय अभिलेखों मे प्रविष्टि किसके द्वारा की गई। यदि उमेश नामदेव द्वारा की गई है तो भारत मे प्रचलित कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध है। भारतीय विधि में ऐसा कौन सा कानून है कि किसी भी शासकीय कर्मचारी के निलंबन के पश्चात् उसके दो दिन बाद ही बहाली की जा सके और ऐसा आपके द्वारा किया गया है। उमेश नामदेव एक विवादित एवं भ्रष्ट पटवारी हैं, उनकी भष्ट्राचार की काफी शिकायते हैं, आपके आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं आप भी उनके प्रभाव से प्रभावित है। ऐसा मात्र सिंगरौली जिले मे ही दिखने को मिलता है। राजस्व अधिकारि व कर्मचारी क्या करना चाह रहे हैं।

श्री पाण्डेय ने कहा कि यदि उमेश नामदेव की बहाली विधि संगत हैं तो हमे 15 दिवस के अंदर लिखित में बताये कि किस कानून के तहत आपके द्वारा बहाली की गई है।यदि आपके द्वारा ऐसा नही किया जाता है तो यह भी समझा जा सकता है कि आपके द्वारा उमेश नामदेव से प्रभावित होकर आदेश पारित किया गया है, व आपके विरूद्ध भारतीय मे प्रचलित कानून के अनुसार कार्यवाही के करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। जिसके आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

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