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UP GOVT. NEWS : यूपी सरकार का फरमान 18 साल से कम उम्र के छात्रों को नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल,आदेश जारी

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UP GOVT. NEWS : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath government) ने पेट्रोल-डीजल (petrol-diesel) पर बड़ा फरमान जारी किया है। सरकार का आदेश 18 साल और उससे अधिक उम्र के छात्रों पर लागू होगा. इससे राज्य के लाखों युवाओं को झटका लग सकता है. जी हां, योगी सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश भर के पेट्रोल पंपों पर 18 साल से कम उम्र के युवाओं को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा.

शासन ने माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों से एक फॉर्म भरवाया जाएगा. इसमें माता-पिता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके नाबालिग बच्चे वाहन न चलाएं और न ही उन्हें वाहन चलाने दें. यह एक प्रकार का शपथ पत्र होगा. इसे भरना सभी के लिए अनिवार्य होगा.

नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा

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राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. सुचिता चतुर्वेदी ने मीडिया को बताया कि सरकार के आदेश पर यह फरमान जारी किया गया है. लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं और उनमें नाबालिगों की संलिप्तता को देखते हुए सरकार ने निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप एक जुलाई से नाबालिगों को पेट्रोल और डीजल नहीं देंगे. पेट्रोल पंप आदेश का पालन करें, इसकी निगरानी की जायेगी.

आदेश से संबंधित नोटिस पेट्रोल पंपों पर चस्पा किए जाएंगे। माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग तथा पुलिस विभाग के निदेशक को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। पेट्रोल पंप मालिकों को भी निर्देश दिए गए हैं. यह भी आदेश दिया गया है कि यदि किसी भी स्तर पर आदेश का पालन नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जायेगी. नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा.

यह फैसला 6 जून को लिया गया

18 साल से कम उम्र के छात्र लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना। दुर्घटनाएं होती रहती हैं . 6 जून को सरकार की ओर से सभी विभागों की बैठक बुलाई गई थी. चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि नाबालिगों के लिए पेट्रोल डीजल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की अहम कड़ी परिवहन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी होंगे. खाद्य एवं रसद विभाग तथा जिला पूर्ति अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नाबालिगों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल न मिले।

 

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