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दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत लेकिन अभी भी “स्वर्ग से गिरे खजूर में अटके जैसे हालात”

दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत लेकिन अभी भी “स्वर्ग से गिरे खजूर में अटके जैसे हालात”

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार 12 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले से जुड़े कथित चोटाला मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी है लेकिन केजरीवाल का जेल से बाहर आने का रास्ता अभी साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ED के जरिए दर्ज किए money laundering मामले में जमानत मिली है और दूसरी तरफ केजरीवाल को CBI ने भी कथित शराब घोटाला मामले में arrest किया था, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे हालत वही है कि “स्वर्ग से गिरे खजूर में अटके” तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता।

सुको दो जजों की पीठ ने दी अंतरिम जमानत।

सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है और कहा कि केजरीवाल को 10 मई के आदेश की शर्तों के अनुसार अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 19 के अंतर्गत इसका कोई आधार नहीं है कि सिर्फ पूछताछ से आपको गिरफ्तारी की इजाजत नहीं मिल जाती है, इस मामले में कोर्ट ने माना कि केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं इसलिए अंतरिम जमानत के सवाल को बड़ी पीठ द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

जीवन जीने और स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र: कोर्ट।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि हम इस बात का भी ख्याल कर रहे है कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र होता है. अरविंद केजरीवाल पहले से ही 90 दिनों की कैद में रह चुके हैं हम इस मामले को बड़ी बेंच को भेज रहे हैं हमारे द्वारा विचार किया गया है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए और उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए, इसके साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि हमें पता हैं कि अरविंद केजरीवाल जनता से चुने हुए नेता के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं उनका पद प्रभावशील और महत्वपूर्ण है अरविंद केजरीवाल के पद पर बने रहने और हटाने का निर्देश हम नहीं दे सकते इसका फैसला अरविंद केजरीवाल पर छोड़ते हैं।

आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर।

ज्ञात हो कि अरविंद केजरीवाल को ED ने बीते 21 मार्च को गिरफ्तार किया था इसके बाद 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी ट्रायल कोर्ट से जमारत मिलने के बाद ईडी ने जमानत को दूसरे दिन हाई कोर्ट में चुनौती थी और हाई कोर्ट ने 21 जून को ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाकर 25 जून को ईडी की याचिका पर फैसला देते हुए जमानत पर रोक लगा दी थी अब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है जिससे आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है।

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