New rule of Indian Railways : भारतीय रेलवे का नया नियम, अब रेलवे ने वेटिंग टिकट पर यात्रा करना बंद कर दिया , बिना टिकट पर हो सकती है जेल
New rule of Indian Railways : भारत में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको बता दें कि रेलवे ने जुलाई महीने में बड़ा बदलाव किया है. जिसका असर सभी रेल यात्रियों पर देखने को मिलेगा. अब यात्री टिकट होने पर भी ट्रेन से उतर सकेंगे। रेलवे ने 1 जुलाई से नए नियम बनाए हैं. वेटिंग टिकट को लेकर रेलवे की ओर से पहली बार सख्त फैसला लिया गया है. आइए जानते हैं क्या है रेलवे का नया नियम.
रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नए नियम लाए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक, अगर यात्री इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें भारी जुर्माना देना होगा और बीच रास्ते में ट्रेन से उतार दिया जाएगा. इसको लेकर ट्रेन टिकट चेकिंग करने वाले रेलवे कर्मचारियों को भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं.
वेटिंग टिकट पर आरक्षण लेकर रेलवे डिपो में यात्रा करना सख्त वर्जित है। इसका मतलब यह है कि अब आप वेटिंग टिकट या स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकेंगे. चाहे आपने आरक्षण खिड़की से ऑफलाइन टिकट खरीदा हो। रेलवे ने अब ऐसे टिकटों पर रिजर्व कोच में यात्रा करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह फैसला रिजर्व डेबो में कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों की सुविधा के लिए लागू किया गया है लेकिन इसका असर वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले लाखों लोगों पर देखने को मिलेगा.
Indian Railways : जुलाई से पहले भारतीय रेलवे का ये था नियम.
जो लोग जुलाई महीने से पहले भारतीय रेलवे से यात्रा करते थे उनके लिए रेलवे की तरफ से नियम अलग था. अगर कोई भी यात्री रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की से ऑफलाइन वेटिंग टिकट खरीदता है तो वह बिना किसी सुविधा और समय के रिजर्वेशन और स्लीपर कोच में यात्रा कर सकता है। लेकिन अग्रिम आरक्षण कोच या ऑनलाइन टिकट में यात्रा करना वर्जित था क्योंकि ऑनलाइन टिकट लंबित होने पर स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाता था।
रेलवे की ओर से नियमों में बदलाव पर रेलवे अधिकारी का कहना है कि वेटिंग टिकट पर यात्रा करने का प्रावधान अंग्रेजों के समय से लागू नहीं है लेकिन इसका पालन सख्ती से नहीं किया जा रहा था. रेलवे ने जुलाई से इस नियम को सख्त कर दिया है. रेलवे का साफ कहना है कि अगर आपने अपनी विंडो से भी टिकट खरीदा है और वह वेटिंग में है तो आप उसे कैंसिल कर पैसे वापस पा सकते हैं। यात्री ऐसा करने के बजाय यात्रा करने के लिए डिब्बे में चढ़ जाते हैं.
भारतीय रेलवे ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अब अगर कोई वेटिंग टिकट पर यात्रा करेगा तो उस पर 440 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा टीटी उसे बीच रास्ते में ट्रेन से उतार भी सकता है. इसके अलावा टीटी को यात्रियों को जनरल कोच में भेजने का अधिकार है. रेलवे का नया आदेश हजारी यात्रियों की शिकायत के बाद दिया गया है. जिसमें उन्होंने कहा कि रिजर्व डेबो में बैटिंग टिकट धारकों की बढ़ती भीड़ से काफी सुविधा हो रही है, इसलिए रेलवे ने इस नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है.