KVP scheme is very useful : देश का पोस्ट ऑफिस कई तरह की छोटी बचत योजनाएं चलाता है। इनमें से कई योजनाएं लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने इनमें निवेश भी किया हुआ है। ऐसी ही एक योजना है किसान विकास पत्र ( Kisan Vikas Patra )।
इस किसान विकास पत्र योजना को पैसा दोगुना करने वाली योजना के तौर पर भी जाना जाता है। आमतौर पर पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करना सुरक्षित माना जाता है। सरकार इन योजनाओं के जरिए बचत को बढ़ावा दे रही है।
Kisan Vikas Patra में दोगुना होता है पैसा
अगर आप इस योजना में निवेश करते हैं तो आपको 7.5 फीसदी सालाना की दर से ब्याज मिलेगा। आपकी निवेश राशि 115 महीने में दोगुनी हो जाएगी।
हालांकि, पहले मैच्योरिटी अवधि 123 महीने थी, जिसे घटाकर 120 महीने और फिर 115 महीने कर दिया गया है। सरकार हर तीन महीने में इस योजना पर मिलने वाले ब्याज की समीक्षा करती है।
KVP ब्याज की गणना
पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, किसान विकास पत्र योजना में निवेश राशि पर मिलने वाले ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। सरकार इस योजना में निवेश की गई राशि पर 7.5 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर दे रही है।
आप किसान विकास पत्र में 1,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। इसके बाद 100 रुपये के गुणकों में निवेश किया जा सकता है।
बहुत काम की है KVP स्कीम – ऐसे करें निवेश
आप संयुक्त खाता खोलकर भी इस योजना में निवेश कर सकते हैं। साथ ही KVP में नॉमिनी की सुविधा भी उपलब्ध है। किसान विकास पत्र में निवेश करने के लिए आपको अपने नजदीकी डाकघर जाना होगा।
वहां आपको जमा रसीद के साथ आवेदन भरना होगा और फिर निवेश की राशि नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट में जमा करनी होगी। आवेदन पत्र के साथ आपको अपना पहचान पत्र भी देना होगा। इसके बाद किसान विकास पत्र में निवेश के लिए खाता खुल जाएगा।
Kisan Vikas Patra 5 लाख के बदले मिलेंगे 10 लाख रुपये
इस KVP योजना की परिपक्वता अवधि 115 महीने (9 साल 7 महीने) है। अगर आप इसमें 5 लाख रुपये निवेश करते हैं तो यह राशि 115 महीने बाद दोगुनी हो जाएगी। यानी आपके निवेश किए गए 5 लाख रुपये 10 लाख रुपये हो जाएंगे। इसका लॉक-इन पीरियड 30 महीने का है।
इस समय से पहले आप रकम नहीं निकाल सकते। इसके बाद आप यह रकम निकाल सकते हैं। 30 महीने के बाद जब भी आप रकम निकालेंगे, आपको उस अवधि का ब्याज जोड़कर रकम मिलेगी। इस किसान विकास पत्र ( Kisan Vikas Patra ) स्कीम में निवेश पर आयकर की धारा 80सी का कोई लाभ नहीं मिलता है।