मुकेश अंबानी को 25 करोड़ रुपये के जुर्माने से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की अपील खारिज की
नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी से जुड़े मामले में सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) के आदेश के खिलाफ सेबी की याचिका खारिज कर दी। मामला शेयरों में कथित हेरफेर के लिए लगाए गए 25 करोड़ रुपये के जुर्माने से संबंधित है, दरअसल, नवंबर 2007 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अंबानी और दो अन्य पक्षों पर जुर्माना लगाया था, जिसे खारिज कर दिया गया था।
बैठा। इसके खिलाफ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। न्यायमूर्ति जे. बी। पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि वह एसएटी के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। पीठ ने कहा, ”इस अपील में हमारे हस्तक्षेप का कोई कानूनी सवाल नहीं है।” इसलिए याचिका खारिज की जाती है. सेबी ने एसएटी के 4 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ अदालत का रुख किया था।