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स्थगन आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही आदेश पलटा अब 6 महीने में अपने आप नहीं खत्म होगा स्थगन आदेश।

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स्थगन आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही आदेश पलटा अब 6 महीने में अपने आप नहीं खत्म होगा स्थगन आदेश।

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बीते गुरुवार को स्टे ऑर्डर को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है कि फैसले में दीवानी और आपराधिक मामलों में दिया गया स्टे ऑर्डर 6 महीने के बाद अपने आप समाप्त नहीं होता है, जब तक कि आदेशों को विशेष रूप से बढ़ाया न जाए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई अतंरिम स्टे का आदेश अब 6 महीने में अपने आप खत्म नहीं होगा।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक 2018 आदेश में कहा था कि अगर हाईकोर्ट में आगे की सुनवाई नहीं होती तो किसी मामले में लगा अतंरिम स्टे 6 महीने बाद ऑटोमैटिक खत्म हो जाएगा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर 2023 को अपने 2018 के फैसले के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अब इस आदेश को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नए फैसले में कहा कि सिविल और आपराधिक मामलों में हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई अतंरिम स्टे का आदेश 6 महीने में अपने आप खत्म नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संवैधानिक अदालतों को मामलों के निपटारे के लिए समयसीमा तय करने से बचना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि जो ये नियम है कि दीवानी और आपराधिक मामलों में दिया गया स्थगन आदेश 6 महीने के बाद अपने आप समाप्त नहीं होता है, जब तक कि ऐसे आदेशों को विशेष रूप से बढ़ाया न जाए।

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