दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए मिली जमानत।
देश में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला और शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से आज अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए आगामी 1 जून तक जमानत दी है और 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा यह ज़मानत चुनाव प्रचार के लिए दी गई है और आज शाम तक तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल के रिहा होने की गुंजाइश है ज़मानत मिलने के साथ ही दिल्ली और पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए अब अरविंद केजरीवाल अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर सकेंगे दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होना है।
कोर्ट ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल केस के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे अरविंद केजरीवाल के केस की अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की है सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध यह कहते हुए किया था कि कोर्ट की नजर में एक मुख्यमंत्री या नेता और आम नागरिक के बीच भेद नहीं होना चाहिए। अगर आज चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत दे दी जाती है तो कल कोई भी अपराधी इस आधार पर जमानत मांग सकता है इस दौरान पीठ ने कहा कि बात चुनाव प्रचार की है, इसलिए यह स्पेशल केस हो जाता है और सर्वोच्च अदालत अंतरिम जमानत पर आदेश दे सकता है।