Rewa news:प्रीमियम की राशि 15 दिन में जमा नहीं करने पर निरस्त करें पट्टे,वक्फ संपत्तियों की तैयार करें रिपोर्ट: कलेक्टर

Rewa news:प्रीमियम की राशि 15 दिन में जमा नहीं करने पर निरस्त करें पट्टे,वक्फ संपत्तियों की तैयार करें रिपोर्ट: कलेक्टर
रीवा. कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की। बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व वसूली, स्वामित्व योजना तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि धारणाधिकार योजना से जारी पट्टों में 15 दिन की समय सीमा में प्रीमियम की राशि जमा कराएं। समय सीमा में राशि जमा न करने पर पट्टे निरस्त कर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई करें।
कलेक्टर ने निर्देश दिया कि राजस्व न्यायालयों में दो वर्ष से अधिक अवधि से लंबित प्रकरणों की नियमित सुनवाई करके इनका एक माह में निराकरण सुनिश्चित करें। लोक सेवा गारंटी के तहत यदि कोई प्रकरण समय सीमा से बाहर है तो संबंधित राजस्व अधिकारी पर जुर्माने की कार्रवाई होनी चाहिए। बोर्ड परीक्षाएं तथा अन्य परीक्षाएं इसी माह होंगी, इसे ध्यान में रखते हुए सभी एसडीएम और तहसीलदार कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का कठोरता से पालन सुनिश्चित कराएं। इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम हेल्पलाइन में जनवरी माह के प्रकरणों तथा 50 दिन से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का 15 दिन में अनिवार्य रूप से निराकरण करें। बैठक में सभी एसडीएम, संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, सहायक कलेक्टर आर प्रपंज, जिला प्रबंधक ई गवर्नेंस आशीष दुबे, जिला प्रबंधक लोक सेवा रविकांत पाण्डेय, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा अधीक्षक भू अभिलेख एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
वक्फ संपत्तियों की तैयार करें रिपोर्ट
सभी एसडीएम तथा तहसीलदार वक्फ संपत्तियों का मौके पर जाकर सत्यापन करके रिपोर्ट तैयार कर लें। इसमें रीवा जिले को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, जिसका तहसीलदारों को प्रशिक्षण 5 फरवरी को दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के संबंध में जानकारी दर्ज कराएं।