Rewa news:नरवाई में आग लगाने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई,कलेक्टर ने धारा 163 के तहत दिए आदेश!

Rewa news:नरवाई में आग लगाने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई,कलेक्टर ने धारा 163 के तहत दिए आदेश!

 

 

 

रीवा . जिले में कृषकों और पशुपालकों को भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित करने और गर्मी में आग की दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 17 मार्च से पूरे रीवा जिले में लागू हो गया है। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं।

 

 

 

 

 

नरवाई जलाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर 2500 रुपए, दो से पांच एकड़ तक के किसानों पर 5000 रुपए और पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर 15000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इस आदेश के तहत रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों में आग लगाने वाले किसानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई के दौरान स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य किया गया है।

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