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Rewa news:राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत सहायता हेतु एसडीएम व तहसीलदार को निर्धारित शीर्ष में प्रविष्टि कर कार्यवाही करने के दिये निर्देश: कलेक्टर प्रतिभा पाल 

Rewa news:राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत सहायता हेतु एसडीएम व तहसीलदार को निर्धारित शीर्ष में प्रविष्टि कर कार्यवाही करने के दिये निर्देश: कलेक्टर प्रतिभा पाल

 

 

 

 

 

 

रीवा . राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-(4) में आरसीएमएस पोर्टल पर निर्धारित शीर्ष के अनुरूप सहायता के निर्देश जारी किये गये है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने समस्त एसडीएम व तहसीलदार को निर्देशित किया है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रकाशित शीर्ष में प्रकरणों को दर्ज कर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

 

 

 

 

 

कलेक्टर ने बताया कि शीर्ष क्रमांक ब-128 (1) फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता, ब-128 (2) फसल पेड़ उन पर लगी फसलों/पान बरेजे आदि की हानि के लिए आर्थिक सहायता, ब-128 (3) फसलों पर कीड़ प्रकोप से हुई हानि के लिए आर्थिक सहायता, ब-128 (4) राजस्व एवं वन ग्रामों में वन प्राणियों द्वारा फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता, ब-128 (5) बाढ़ की स्थिति में कृषि योग्य भूमि पर रेत आने से सहायता, ब-128 (6) पशु/पक्षी हानि के लिए, ब-128 (7) नष्ट हुए मकानों के लिए आर्थिक सहायता, ब-128 (8) कपड़ा/बर्तन एवं खाद्यान्न की क्षति के लिए आर्थिक सहायता, ब-128 (9) मृत व्यक्ति के परिवार/निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता 1. नैसर्गिक विपत्तियोंअर्थात तूफान, भूकम्प, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने अथवा आग लगने से 2. सर्प गुहेरा या जहरीले जंतु के कटने से 3. बस व अन्य अधिकृत वाहन नदी या जलाश्य में गिरने से जल हानि 4. पानी में डूबने अथवा नाव दुर्घटना से जन हानि प्रस्तावित है।

 

 

 

 

 

इसी प्रकार शीर्ष क्रमांक ब-128 (10) शारीरिक अंग हानि के लिए आर्थिक सहायता, ब-128 (11) घायल होने पर आर्थिक सहायता, ब-128 (12) गंभीर शारीरिक क्षति जिसमें व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहा हो, ब-128 (13) लावारिस शव के अंतिम संस्कार के लिए सहायता, ब-128 (14) मृत पशुओं के निवर्तन की व्यवस्था, ब-128 (15) कुम्हार के भट्टे में ईंट तथा खपरे बरबाद होने पर आर्थिक सहायता, ब-128 (16) बुनकरों/हस्त शिल्पियों को दी जाने वाली सहायता, ब-128 (17) अग्नि या बाढ़ से प्रभावित दुकानदारों को सहायता, ब-128 (18) अस्थायी राहत कैम्पों में निः शुल्क रहने एवं भोजन की व्यवस्था, ब-128 (19) बाढ़ तथा तूफान से प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, ब-128 (20) कुंए या नलकूप नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता, ब-128 (21) बैलगाड़ी या अन्य कृषि उपकरण नष्ट होने पर आर्थिक सहायता, ब-128 (22) सड़क दुर्घटना में घायल/मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता, ब-128 (23) मुख्यमंत्री सहायता कोष तथा ब-128 (24) मुख्यमंत्री कृषिक कल्याण सहायता के प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करें।

 

 

 

 

 

 

कलेक्टर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के समस्त प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल पर अनिवार्यत उपरोक्त मदों में ही दर्ज करने, पूर्व से प्रचलित प्रकरणों को यथाशीघ्र निराकृत कर नए प्रकरण अन्य किसी शीर्ष में दर्ज न किए जाने के निर्देश दिये है। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के अंतर्गत समस्त प्रकरण स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी के न्यायालय में ही पंजीकृत किए जाएँ। आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अधिकारी से प्रतिवेदन लिया जा सकता है, किंतु किसी भी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज न किए जाएँ। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में अधिसूचित सेवाएँ है जिनका निर्धारित समयावधि तीस दिवस में निराकरण अनिवार्य है। उक्त प्रकरणों में समय – सीमा बाह्य होने की स्थिति में नियमानुसार पेनेल्टी अधिरोपित की जा सकेगी व बहुतोशी प्रकरणों में लापरवाही परिलक्षित होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के समस्त स्वीकृत प्रकरणों में पारित अंतिम आदेश के उपरंत आदेश पात्रिका में नायब नाजिर/राहत राशि भुगतान प्रभारी की पालन टीप अंकित कर वाउचर की प्रति प्रकरण में संलग्न करने के उपरांत ही प्रकरण को समाप्त किया जाएगा। उक्त निर्देश राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने वाले समस्त सक्षम प्राधिकारियों पर लागू होंगें। निर्देशों का कड़ाई से पालन कर निर्धारित समयावधि में प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किये जाने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये हैं।

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