Singrauli News: 500 ग्राम गांजा के साथ आरोपी गिरफ्तार

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Singrauli News: किराने की दुकान में गांजे की बिक्री करते एक व्यक्ति को सरई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पांच सौ ग्राम गांजा जप्त किया गया है–Singrauli News

मिली जानकारी के अनुसार 16.06.2024 को दरमियानी रात्रि मुखबिर की सूचना मिली कि ग्राम घोयरा में एक व्यक्ति अपने किराना दुकान के सामने एक सफेद झोला में अवैध मादक पदार्थ गांजा विक्री हेतु लेकर बैठा हुआ है मुखविर सूचना पर मय हमराही स्टाफ व राहगीर गवाहान को साथ लेकर मुखविर के बताए स्थल की तश्दीक करने पहुंचा जैसे ही ग्राम घोघरा में मुखविर के बताये स्थान पर तो एक व्यक्ति किराना दुकान के सामने एक सफेद कलर की झोला लिये बैठा मिला जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम रामसुशील उर्प बब्बू तिवारी पिता छोटेलाल तिवारी उम्र 34 वर्ष निवासी घोघरा थाना सरई जिला सिंगगरौली (म.प्र.) का होना बताया |

उक्त व्यक्ति की तलाशी ली गई जिसके कब्जे से 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमती 5000 रूपये बरामद होने गवाहानो के समक्ष जप्त किया गया। आरोपी रामसुशील उर्फ बब्बू तिवारी पिला छोटेलाल तिवारी उम्र 34 वर्ष निवासी घोघरा थाना सरई जिला सिंगरौली (म.प्र.) का कृत्य दण्डनीय पाये जाने से अपराध धारा 8/20 बी एन डी पी एस एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।उक्त कार्यवाही में निरीक्षक शिवप्रताप सिंह, उनि. मनोज सिंह, सउनि उपेन्द्र सिंह भदौरिया, सउनि पुष्पा गिरि, आर. ओमप्रकाश शर्मा, सदन यादव, बबलू यादव, रिन्कू धाकड़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

मादक पदार्थ गांजा की बिक्री करते एक गिरफ्तार

सिंगरौली। बंधौरा चौकी अंतर्गत बधौरा ग्राम से पुलिस ने दोसौ ग्राम गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बंधौरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 01 व्यक्ति ग्राम खैराही मे अपने किराना दुकान के सामने एक सफेद पन्नी में अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री हेतु रखा है सूचना की तस्दीक हेतु एक टीम बनाकर रवाना किया गया ग्राम खैराही पहुंच कर मुखबिर के बताये स्थान को चेक किया जहां एक व्यक्ति मिला जिसका नाम पता पूछा तो अपना नाम भगवती जायसवाल पिता स्व. मोहर लाल जायसवाल उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम बंधौरा चौकी बंधौरा थाना माडा जिला सिंगरौली म.प्र. का होना बताया जिसके कब्जे से एक सफेद पन्नी के अंदर 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा लिये मिला जिस पर

पुलिस चौकी बंधौरा में अपराध क्र. 341/2024 घारा 8/20 (क्च) एनडीपीएस एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी को न्यायालय उपस्थित होने हेतु धारा 41 (क) जा. फौ. की नोटिस दी गई।उक्त कार्यवाही में उप निरी. सूरज सिंह, स.उ.नि. हरिनाथ सिंह उइके, प्र.आर. हेमराज पटेल, मनीष शुक्ला, आर. रामराजा लोधी, शिवेन्द्र प्रताप सिंह, पुष्कर पोरवाल, प्रवीण तिवारी, अजीत यादव, की सराहनीय भूमिका रही।

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